Rajendra Nagar coaching deaths: CBI ने कोर्ट में दाखिल की सील कवर रिपोर्ट, 18 नवंबर को सुनवाई

High Court
ANI
अभिनय आकाश । Oct 7 2024 6:42PM

कोर्ट ने मुख्य सचिव को मामले पर रिपोर्ट दाखिल करने का समय भी दिया है और कहा है कि यह बेहद गंभीर मामला है, इसलिए सीबीआई को जांच पूरी करने के लिए समय दिया गया है, सीवीसी को जांच की निगरानी करने के लिए कहा गया है।

सीबीआई ने राजेंद्र नगर कोचिंग मामले के संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट में एक सीलबंद कवर रिपोर्ट पेश की, जहां बाढ़ के कारण तीन छात्रों की मौत हो गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले में अब तक हुई जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए सीबीआई और एमसीडी को तीन हफ्ते का वक्त दिया है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को मामले पर रिपोर्ट दाखिल करने का समय भी दिया है और कहा है कि यह बेहद गंभीर मामला है, इसलिए सीबीआई को जांच पूरी करने के लिए समय दिया गया है, सीवीसी को जांच की निगरानी करने के लिए कहा गया है। 

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कोर्ट ने कहा कि यह बेहद दुर्लभ मामला है, इसलिए हमने जांच सीबीआई को सौंप दी है। दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी। पिछले महीने, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों से पुराने राजेंद्र नगर जैसी घटनाओं को रोकने के लिए गठित समिति की सहायता करने और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए किए गए उपायों पर रिपोर्ट देने को कहा था। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुइयां की पीठ ने तीनों राज्यों को समिति की मदद करने का निर्देश दिया ताकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इसी तरह की घटनाओं को रोकने के लिए समान पहल लागू की जा सके।

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शीर्ष अदालत का यह निर्देश तब आया जब अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि दिल्ली के पुराने राजिंदर नगर में एक कोचिंग संस्थान में लोगों की मौत जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को रोकने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। अदालत ने यह भी देखा कि ऐसी समस्याएं देश के अन्य हिस्सों में भी उत्पन्न हो सकती हैं और उल्लेख किया कि वह अखिल भारतीय स्तर पर अपना ध्यान केंद्रित करने पर विचार कर सकती है। ओल्ड राजेंद्र नगर में हाल की त्रासदी के आलोक में, सुप्रीम कोर्ट ने पहले कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा मानदंडों से संबंधित मुद्दों पर स्वत: संज्ञान लिया था, यह देखते हुए कि ऐसे संस्थान मृत्यु कक्ष बन गए हैं।

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