कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज
दिनेश शुक्ल । May 3 2021 7:16PM
कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन कर शादी के कार्यक्रम में 70 से 80 लोगों को इकठ्ठा किये जाने पर भा.द.वि. की धारा 188, 269, 270 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। बरघाट पुलिस अन्य आरोपितों की तलाश कर रही है। वहीं मंगलवार को गिरफ्तार आरोपित राजेन्द्र पटले को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
सिवनी। मध्य प्रदेश में सिवनी जिले की बरघाट पुलिस ने रविवार-सोमवार की दरम्यिानी रात्रि में ग्राम नंदौरा में कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन कर शासकीय कार्य में बाधा डालने वाले 04 लोगों के विरूद्ध भा.दं.वि. की धारा 341, 353, 186, 188, 34 के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। वहीं कोरोना कर्फ्यू का उल्लघंन कर शादी में 70-80 लोगों को इकठ्ठा करने वाले विनोद धुर्वे के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 188, 269, 270 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
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एसडीओपी बरघाट शशिकांत सरयाम ने मंगलवार की शाम को जानकारी दी कि रविवार-सोमवार की दरम्यिानी रात को डायल 100 डियूटी मे लगे आरक्षक 222 लक्ष्मण भलावी जो इंवेट से ग्राम अंखीवाडा से वापस आ रहा था जिसे ग्राम नंदौरा मे कुछ लोगों के द्वारा बताया गया कि गांव के विनोद धुर्वे के घर शादी में काफी लोग इकट्ठे है। जिस पर आरक्षक द्वारा शादी कार्यक्रम में पहुंचकर सीमित लोगों मे कार्यक्रम करने की समझाईश दी गई और लोगों को जाने को कहा गया।
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वही आरक्षक 100 डायल वाहन लेकर वापस आने लगा इस दौरान गांव के राजेन्द्र पटले, नरेन्द्र चैहान, जितेन्द्र चैहान एवं दिलीप धुर्वे आये और 100 डायल वाहन को सामने से रोककर गाली गुप्तार कर वाहन पर हाथ मुक्का पटकने लगे जिस पर आरक्षक द्वारा मना किया गया तो वाहन को जलाने के लिए धान का पैरा लाने चले गये। जिसकी सूचना आरक्षक द्वारा दी गई जिस पर तत्काल पुलिस टीम ग्राम नंदौरा पहुँची जहां पर पुलिस टीम ने शादी समारोह से भीड़ को हटाया और राजेन्द्र (34) पुत्र लिख्खन पटले निवासी नंदौरा को गिरफ्तार किया है। वहीं अन्य आरोपित मौके का फायदा उठाकर फरार हो गये।
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पुलिस ने बताया कि इस घटनाक्रम को लेकर बरघाट पुलिस ने चारो व्यक्तियों कम्रशः राजेन्द्र(34) पुत्र लिख्खन पटले, नरेन्द्र (28) पुत्र धनराज चैहान, जितेन्द्र(26) पुत्र धनराज चैहान तीनो निवासी नंदौरा एवं दिलीप धुर्वे निवासी मऊ के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 341, 353, 186, 188, 34 के तहत मामला पंजीबद्ध किया है एवं विनोद(28) पुत्र अंतराम धुर्वे निवासी नंदौरा जिसके यहाँ कार्यक्रम था के द्वारा कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए लगे कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन कर शादी के कार्यक्रम में 70 से 80 लोगों को इकठ्ठा किये जाने पर भा.द.वि. की धारा 188, 269, 270 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। बरघाट पुलिस अन्य आरोपितों की तलाश कर रही है। वहीं मंगलवार को गिरफ्तार आरोपित राजेन्द्र पटले को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
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