महुआ मोइत्रा के खिलाफ दिल्ली में केस दर्ज, क्या महिला आयोग से पंगा लेना महुआ मोइत्रा को पड़ेगा महंगा

Mahua Moitra
Creative Common
अभिनय आकाश । Jul 9 2024 7:46PM

4 जुलाई को मोइत्रा ने एक वीडियो पोस्ट किया था। दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ इकाई ने रविवार को कृष्णानगर सांसद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।

राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) प्रमुख रेखा शर्मा के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस ने एक्स से विवरण मांगा है। इससे पहले, एनसीडब्ल्यू ने मोइत्रा की टिप्पणियों पर स्वत: संज्ञान लिया था और उनके खिलाफ एफआईआर की मांग की थी। 4 जुलाई को मोइत्रा ने एक वीडियो पोस्ट किया था। दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ इकाई ने रविवार को कृष्णानगर सांसद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। 

इसे भी पढ़ें: Delhi Police ने ‘X’ को लिखा पत्र, महुआ मोइत्रा की ‘हटाई’ जा चुकी टिप्पणी का विवरण मांगा

दिल्ली पुलिस पीआरओ, डीसीपी सुमन नलवा ने कहा, उन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 के तहत मामला दर्ज किया गया था, जो किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से काम करने, हावभाव या कृत्य से संबंधित है। आईएफएसओ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, एक बार प्रतिक्रिया प्राप्त होने के बाद, मोइत्रा को द्वारका में आईएफएसओ के कार्यालय में बुलाने के लिए कॉल किया जाएगा।

इसे भी पढ़ें: Mahua Moitra की 'पजामा' टिप्पणी पर बढ़ा बवाल, NCW Chairperson Rekha Sharma पर अभद्र टिप्पणी से देश हैरान, Delhi Police को FIR करने के निर्देश

आयोग ने पाया कि इस टिप्पणी के लिए बीएनएस की धारा 79 के तहत मामला बनता है। प्राथमिकी में कहा गया है, आयोग मोइत्रा की अपमानजनक टिप्पणी की कड़ी निंदा करता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि मोइत्रा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए... विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट तीन दिन में आयोग को दी जाए। 

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़