4 साल की सौतेली बहन से भाई ने किया दुष्कर्म, दोषी को मिली मौत की सजा

Brother raped minor half-sister

सजा सुनाते हुए न्यायाधीश ने कहा कि यह अपराध दुर्लभतम श्रेणी का है क्योंकि साढे चार साल की पीड़ित बच्ची उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति की सौतेली बहन थी जो अपने माता-पिता की मृत्यु के बाद उसके साथ रह रही थी।

पिथौरागढ। अपनी साढे चार साल की सौतेली बहन से दुष्कर्म करने के दोषी व्यक्ति को यहां की एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को मृत्युदंड की सजा सुनाई। सरकारी अधिवक्ता प्रमोद पंत ने बताया कि विशेष सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने नेपाली मजदूर जनक बहादुर को घृणित अपराध के लिए दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई। सजा सुनाते हुए न्यायाधीश ने कहा कि यह अपराध दुर्लभतम श्रेणी का है क्योंकि साढे चार साल की पीड़ित बच्ची उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति की सौतेली बहन थी जो अपने माता-पिता की मृत्यु के बाद उसके साथ रह रही थी।

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पंत ने बताया कि यह मामला इस साल अप्रैल में तब सामने आया जब पीड़िता ने घर से भागकर पड़ोस में रहने वाली एक महिला के घर शरण ली और उसे आपबीती सुनाई। महिला ने पुलिस को फोन किया जिसके बाद बहादुर के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा-376 एबी और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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