भाजपा नेता किरीट सोमैया को मानहानि के दो मामलों में मिली जमानत
मुंबई की एक अदालत ने मंगलवार को भाजपा नेता किरीट सोमैया को उनके विरूद्ध एक गैर सरकारी संगठन और एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दायर मानहानि के दो मामलों में जमानत दे दी।
मुंबई। मुंबई की एक अदालत ने मंगलवार को भाजपा नेता किरीट सोमैया को उनके विरूद्ध एक गैर सरकारी संगठन और एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दायर मानहानि के दो मामलों में जमानत दे दी। गैर सरकारी संगठन अर्थ और उसके संस्थापक एवं सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण काल्मे ने यहां एक मजिस्ट्रेट अदालत में शिकायतें दर्ज करायी थीं। अदालत ने काल्मे की शिकायत पर पिछले महीने भाजपा नेता को सम्मन जारी किया था। तब सोमैया मंगलवार को सेवरी में मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुए।
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उन्होंने मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पी आई मोकासी के सामने खुद को बेगुनाह बताया। अदालत ने उसके बाद सोमैया को 15-15 हजार रूपये के मुचलके पर दोनों ही मामलों में जमानत दे दी। शिकायकर्ता के वकीलों- अदनान शेख और अमानी खान ने कहा, ‘‘ दोनों ही मामलों में किरीट सोमैया को कड़ी शर्त के साथ जमानत दी गयी है। यदि उनकी तरफ से कोई उल्लंघन होता है तो यह संगठन जमानत खारिज करने के लिए अदालत का रूख करेगा। ’’ इस मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को साक्ष्य दर्ज किये जाएंगे।
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शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि सोमैया ने एसे पोस्ट और आलेख प्रकाशित कराये थे जिनमें अदालत के समक्ष एक विचाराधीन मामले के संबंध में झूठे, अपमानजनक और मानहानिकारक बयान थे। काल्मे ने आरोप लगाया था कि पूर्व सांसद सोमैया ने उनपर महाराष्ट्र के एक कैबिनेट मंत्री का दाहिना हाथ होने और उनके इशारे पर अवैध काम करने का आरोप लगाया था। शिकायतकर्ता के अनुसार ये आरोप बेबुनियाद एवं मानहानिकरक हैं।
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