न रैलियों में, न पोस्टर में... 2024 से पहले निर्वाचन आयोग का बड़ा आदेश, चुनाव प्रचार में बच्चों को शामिल करने पर रोक

Election Commission
Creative Common
अभिनय आकाश । Feb 5 2024 4:06PM

चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा कि यह प्रतिबंध कविता, गाने, बोले गए शब्दों, राजनीतिक दल या उम्मीदवार के प्रतीक चिन्ह के प्रदर्शन सहित किसी भी तरीके से राजनीतिक अभियान की झलक बनाने के लिए बच्चों के उपयोग तक फैला हुआ है।

2024 के महत्वपूर्ण लोकसभा चुनावों से पहले, भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने सोमवार को राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार के चुनाव अभियान में बच्चों को शामिल करने से परहेज करने का निर्देश दिया। किसी भी चुनाव-संबंधित गतिविधियों में बच्चों के उपयोग पर अपने शून्य-सहिष्णुता रुख को दोहराते हुए, चुनाव निकाय ने पार्टियों को भेजी एक सलाह में कहा कि उन्हें किसी भी तरह से बच्चों को शामिल नहीं करना चाहिए जिसमें बच्चे को अपनी बाहों में पकड़ना, वाहन में या रैली में ले जाना शामिल है। चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा कि यह प्रतिबंध कविता, गाने, बोले गए शब्दों, राजनीतिक दल या उम्मीदवार के प्रतीक चिन्ह के प्रदर्शन सहित किसी भी तरीके से राजनीतिक अभियान की झलक बनाने के लिए बच्चों के उपयोग तक फैला हुआ है।

इसे भी पढ़ें: Maharashtra में पांच लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही AIMIM

हालांकि, किसी राजनीतिक नेता के निकट अपने माता-पिता या अभिभावक के साथ एक बच्चे की उपस्थिति और जो राजनीतिक दल द्वारा किसी भी चुनाव प्रचार गतिविधि में शामिल नहीं है, को दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को 2016 में संशोधित बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 का पालन करने के उनके दायित्व की याद दिलाई। इसने बॉम्बे हाई कोर्ट के 2014 के आदेश का हवाला देते हुए न्यायपालिका के निर्देशों को बनाए रखने के महत्व को रेखांकित किया, जिसमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था कि राजनीतिक दल किसी भी चुनाव-संबंधी गतिविधियों में बच्चों की भागीदारी की अनुमति नहीं देते हैं। 

इसे भी पढ़ें: Chhattisgarh : लोकसभा उम्मीदवारों का चयन करने के लिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग समिति की हुई बैठक

जिला निर्वाचन अधिकारियों और रिटर्निंग अधिकारियों को बाल श्रम कानूनों और चुनावी दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है। चुनाव आयोग ने कहा कि अपने अधिकार क्षेत्र के तहत चुनाव मशीनरी द्वारा इन प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन के परिणामस्वरूप गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़