हिंदू पक्ष को बड़ा झटका, मथुरा शाही ईदगाह के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने शाही ईदगाह के सर्वेक्षण पर उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ मस्जिद समिति की याचिका पर हिंदू संगठन भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और अन्य से जवाब मांगा।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (16 जनवरी) को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी, जिसमें मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। हालाँकि, अदालत ने मथुरा में शाही ईदगाह को स्थानांतरित करने के विवाद से संबंधित मामलों में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी।
यहाँ शीर्ष अदालत ने क्या कहा
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने शाही ईदगाह के सर्वेक्षण पर उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ मस्जिद समिति की याचिका पर हिंदू संगठन भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और अन्य से जवाब मांगा।
पीठ ने कहा कि कुछ कानूनी मुद्दे हैं जो उत्पन्न हुए हैं और सर्वेक्षण के लिए अदालत आयुक्त की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष किए गए "अस्पष्ट" आवेदन पर सवाल उठाया। पीठ ने भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और अन्य जैसे हिंदू निकायों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान से कहा कि आप कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के लिए अस्पष्ट आवेदन दायर नहीं कर सकते। यह उद्देश्य पर बहुत विशिष्ट होना चाहिए. आप इस पर गौर करने के लिए सब कुछ अदालत पर नहीं छोड़ सकते। पीठ ने कहा कि वह हिंदू संस्थाओं को नोटिस जारी कर रही है और उनकी प्रतिक्रिया मांगी है, साथ ही यह स्पष्ट किया कि विवाद में उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही जारी रहेगी।
इससे पहले, शीर्ष अदालत ने पिछले साल 15 दिसंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसने शाही ईदगाह के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी। अदालत ने सलाह दी कि मुस्लिम पक्ष ने मौखिक याचिका के माध्यम से रोक लगाने की बजाय औपचारिक अपील के माध्यम से आदेश को चुनौती देने को कहा है। मस्जिद समिति ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया है, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पास शाही ईदगाह के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी।
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