TMC नेता की पत्नी की शिकायत पर NIA अधिकारियों के खिलाफ बंगाल पुलिस ने दर्ज की FIR, एजेंसी ने दी सफाई

West Bengal
प्रतिरूप फोटो
ANI
एकता । Apr 7 2024 6:53PM

बंगाल पुलिस के एफआईआर दर्ज करने पर एनआईए टीम ने सफाई पेश की है। एनआईए ने कहा कि उसके कार्य प्रामाणिक, वैध और कानूनी रूप से अनिवार्य थे, कच्चे बम के निर्माण से संबंधित जघन्य अपराध की चल रही जांच के हिस्से के रूप में, पश्चिम बंगाल के नरूआबिला गांव पीएस भूपतिनगर जिला पुरबा मेदिनीपुर में एक विस्फोट हुआ जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई।

पश्चिम बंगाल के भूपतिनगर में हुए हमले के एक दिन बाद यानी रविवार को पुलिस ने एनआईए टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। ये एफआईआर टीएमसी के गिरफ्तार नेता मनोब्रत जना की पत्नी मोनी जना की शिकायत पर एनआईए टीम और सीआरपीएफ अधिकारियों के खिलाफ दर्ज की गयी है। टीएमसी नेता की पत्नी ने भूपतिनगर पुलिस थाने में दायर कराई अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि एनआईए के अधिकारियों ने जांच के बहाने भूपतिनगर स्थित उनके आवास में जबरन घुसकर उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की।

बंगाल पुलिस के एफआईआर दर्ज करने पर एनआईए टीम ने सफाई पेश की है। एनआईए ने कहा कि उसके कार्य प्रामाणिक, वैध और कानूनी रूप से अनिवार्य थे, कच्चे बम के निर्माण से संबंधित जघन्य अपराध की चल रही जांच के हिस्से के रूप में, पश्चिम बंगाल के नरूआबिला गांव पीएस भूपतिनगर जिला पुरबा मेदिनीपुर में एक विस्फोट हुआ जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई।

एजेंसी ने कहा, 'हमला पूरी तरह से अकारण और अनावश्यक था और एनआईए को उसके वैध कर्तव्यों को पूरा करने से रोकने का प्रयास था। इसमें बताया गया कि स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में और सीआरपीएफ द्वारा प्रदान किए गए सुरक्षा घेरे में पांच स्थानों पर तलाशी ली गई, जिसमें महिला कांस्टेबल भी शामिल थीं। सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद गिरफ्तारियां की गईं।' बता दें, एनआईए ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के पुरबा मेदिनीपुर जिले में 2022 में हुए विस्फोट के मामले में दो प्रमुख साजिशकर्ता मनोब्रत जना और बलाई चरण मेइती को गिरफ्तार किया था। विस्फोट में तीन लोगों की मौत हो गई थी।

इसे भी पढ़ें: Kashmir की तीन सीटों पर PDP ने की उम्मीदवारों की घोषणा, अनंतनाग से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी Mehbooba Mufti

एफआईआर के संदर्भ में पुलिस अधिकारी ने बताया कि एनआईए अधिकारियों पर मारपीट करने का आरोप लगाने संबंधी एक महिला की शिकायत मिलने के बाद हमने प्राथमिकी दर्ज की है। हम शिकायत पर गौर कर रहे हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला करना) शिकायत में जोड़ी गई है।

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़