Uttar Pradesh : अदालत में हाजिर न होने पर राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के विरुद्ध जमानती वारंट जारी

Sanjay Singh
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यह वर्ष 2021 के महामारी अधिनियम के उल्लंघन से जुड़ा मामला है जिसमें सिंह वारंट के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए थे। विशेष लोक अभियोजक वैभव पाण्डेय ने बताया कि 13 अप्रैल 2021 को बन्धुआकला के थानाध्यक्ष प्रवीन कुमार सिंह ने संजय सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

सुलतानपुर। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के खिलाफ यहां की एमपी/एमएलए की विशेष अदालत ने जमानती वारंट जारी किया है। यह वर्ष 2021 के महामारी अधिनियम के उल्लंघन से जुड़ा मामला है जिसमें सिंह वारंट के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए थे। विशेष लोक अभियोजक वैभव पाण्डेय ने बताया कि 13 अप्रैल 2021 को बन्धुआकला के थानाध्यक्ष प्रवीन कुमार सिंह ने संजय सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। 

प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि दिन में साढ़े तीन बजे हसनपुर गांव मेंसंजय सिंह अपनी पार्टी की जिला पंचायत सदस्य सलमा बेगम के पक्ष में सभा कर रहे थे जिसकी अनुमति उनके पास नहीं थी। प्राथमिकी के अनुसार, सिंह के साथ 50-60 लोग और थे तथा उनके इस कृत्य से महामारी अधिनियम व अन्य कानूनों का उल्लंघन हुआ। विवेचना के बाद पुलिस ने मामले में संजय सिंह सहित करीब दर्जन भर लोगों को आरोपी बनाया तथा अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। 

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विशेष लोक अभियोजक पाण्डेय ने बताया कि अन्य आरोपियों ने जमानत ले लीलेकिन सांसद संजय सिंह अदालत में उपस्थित नहीं हुए। पूर्व में कई पेशी में नदारद रहे सिंह आज भी हाजिर नहीं हुए तो अदालत के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने उनके विरुद्ध जमानती वारंट जारी कर दिया। अगली पेशी 29 जून को है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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