Excise Policy Case । जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट की रोक के खिलाफ Supreme Court पहुंचे Arvind Kejriwal

Arvind Kejriwal
प्रतिरूप फोटो
ANI
एकता । Jun 23 2024 6:47PM

अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उनकी जमानत पर लगाई गई रोक के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने कल सुबह सुनवाई की अपील की है। आम आदमी पार्टी ने ये जानकारी दी है।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में जमानत दे दी थी, जिसपर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। अब दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ दिल्ली के सीएम ने रविवार को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। सामने आई जानकारी के अनुसार, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उनकी जमानत पर लगाई गई रोक के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने कल सुबह सुनवाई की अपील की है। आम आदमी पार्टी ने ये जानकारी दी है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ट्रायल कोर्ट के जमानत आदेश को चुनौती दी थी। जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंदर डुडेजा की अवकाश पीठ ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए कहा, 'जब तक हाई कोर्ट मामले की सुनवाई नहीं करता, तब तक रुकें। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा मामले की सुनवाई किए जाने तक ट्रायल कोर्ट (राउज एवेन्यू) में कोई कार्यवाही शुरू नहीं होगी।'

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ईडी ने अदालत में दलील देते हुए कहा कि धारा 45 की कठोरता पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। उसने आगे कहा कि, "जमानत रद्द करने के लिए इससे बेहतर कोई कारण नहीं हो सकता।" सुनवाई दोबारा शुरू होने पर प्रवर्तन निदेशालय का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट का आदेश दिखाया और इसे 'चौंकाने वाला' बताते हुए इस पर सवाल उठाए थे।

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प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में दलील देते हुए आरोप लगाया कि ट्रायल कोर्ट ने जमानत आदेश देने से पहले सामग्री और सबूतों पर गौर नहीं किया। ईडी ने अदालत में अपनी दलील रखते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने "अप्रासंगिक तथ्यों" पर विचार किया है और जमानत देते समय प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने में विफल रही है।

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