अंकिता हत्याकांड केस: SIT ने दोनों आरोपियों को 3 दिन की रिमांड पर लिया, स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर हुआ केस
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस द्वारा दर्ज किए गए बयान में अंकिता की उम्र 19 साल बताई गई थी जिसे बाद में ठीक कराकर 15 साल कर दी गई है। झारखंड बाल कल्याण समिति ने मामले में एसपी को पॉक्सो एक्ट के तहत धाराएं जोड़ने की सिफारिश की थी।
दुमका में अंकिता हत्याकांड मामले में पुलिस ने पोक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ दी हैं।इसके साथ ही एसआईटी ने दोनों आरोपियों शाहरूख और छोटू को 3 दिन की रिमांड पर लिया गया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस द्वारा दर्ज किए गए बयान में अंकिता की उम्र 19 साल बताई गई थी जिसे बाद में ठीक कराकर 15 साल कर दी गई है। झारखंड बाल कल्याण समिति ने मामले में एसपी को पॉक्सो एक्ट के तहत धाराएं जोड़ने की सिफारिश की थी। समिति ने पाया कि मृतका की उम्र 15 साल थी।
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इस मामले में अंकिता के पिता का भी कहना है कि मेरी बेटी की उम्र 15 साल थी, पुलिस ने गलता सुना होगा। पुलिस ने बयान को सही करने के लिए अंकिता का आधार कार्ड और 10वीं का प्रमाण पत्र लिया था। जानकारी के लिए बता दें कि अंकिता हत्याकांड केस को सीजेएम कोर्ट से स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। दुमका के पुलिस अधीक्षक अम्बर लकड़ा ने बताया कि अंकिता हत्या मामले की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालत में ट्रांसफर किया गया है।
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गौरतलब है कि 23 अगस्त को सिरफिरे आशिक ने पड़ोस में रहने वाली अंकिता पर सुबह करीब 4 बजे खिड़की से पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी। घटना के वक्त वो गहरे निंद में सो रही थी जिसके कारण उसका शरीर 95 फीसदी तक जल चुका था। वहीं पीड़िता ने बयान में कहा था कि, सुबह में आरोपी शाहरुख कमरे की खिड़की के सामने खड़ा था। वह एक ज्वलनशील तरल और एक माचिस के साथ एक कैन पकड़े हुए था।
Dumka girl death case | Jharkhand: Sections of POCSO Act added in the case: Dumka police
— ANI (@ANI) September 1, 2022
Earlier, the deceased's age was mentioned as 19 yrs in her recorded statement by the police which was later corrected to 15 yrs
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