एरिक्सन मामले में अनिल अंबानी को SC का झटका, लौटाने पड़ेंगे 550 करोड़
अनिल अंबानी और अन्य के खिलाफ बकाया भुगतान नहीं करने पर एरिक्सन की तरफ से दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है।
नई दिल्ली। अनिल अंबानी और अन्य के खिलाफ बकाया भुगतान नहीं करने पर टेलीकॉम उपकरण निर्माता एरिक्सन की तरफ से दायर तीन अवमानना याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अंबानी को झटका देते हुए कहा कि 4 हफ्तों के भीतर एरिक्सन को 550 करोड़ रुपए वापस करें। इसी के साथ कोर्ट ने कहा कि अगर अंबानी 4 हफ्तों के भीतर पैसे वापस नहीं करते है तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा।
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Supreme Court holds Reliance Communication chairman Anil Ambani and two directors guilty of contempt of court on a contempt plea filed by Ericsson India against him over not clearing its dues of Rs 550 crore. pic.twitter.com/LKzh1Ic9ij
— ANI (@ANI) February 20, 2019
जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट अनिल अंबानी को सजा सुना रहा था उस वक्त अंबानी कोर्ट रुम में ही मौजूद थे। न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और विनीत सरन की पीठ ने 13 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था जब एरिक्सन इंडिया ने आरोप लगाया था कि रिलायंस ग्रुप के पास राफेल विमान सौदे में निवेश के लिये रकम है लेकिन वे उसके 550 करोड़ के बकाये का भुगतान करने में असमर्थ हैं। अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली कंपनी ने इस आरोप से इनकार किया था।
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उल्लेखनीय है कि अंबानी ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया था कि बड़े भाई मुकेश अंबानी ने नेतृत्व वाली रिलायंस जियो के साथ संपदा की बिक्री का सौदा विफल होने के बाद उनकी कंपनी दिवालियेपन के लिये कार्यवाही कर रही है ऐसे में रकम पर उसका नियंत्रण नहीं है। रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) ने अदालत को बताया था कि उसने एरिक्सन के बकाये का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए जमीन आसमान एक कर दिये लेकिन वह रकम नहीं चुका पाया क्योंकि जियो के साथ उसका सौदा नहीं हो पाया। यह अवमानना याचिका अंबानी, रिलायंस टेलीकॉम के अध्यक्ष सतीश सेठ, रिलायंस इंफ्राटेल की अध्यक्ष छाया विरानी और एसबीआई अध्यक्ष के खिलाफ दायर की गई थी।
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