ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को सीतापुर लेकर पहुंची पुलिस, हिन्दू संतों पर घृणित टिप्पणी का मामला
जुबैर द्वारा कथित तौर पर मई में एक ट्वीट महंत बजरंग मुनि, यति नरसिंहानंद सरस्वती और स्वामी आनंद स्वरूप को लेकर ट्वीट किया था। आपको बता दें कि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जुबैर की जमानत अर्जी खारिज करते हुए उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
फ़ैक्ट-चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक, मोहम्मद जुबैर को सोमवार को उत्तर प्रदेश के सीतापुर की एक अदालत में एक ट्वीट पर दर्ज एक मामले में लाया गया। मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद जुबैर को दिल्ली पुलिस सीतापुर ले गई और उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसे अदालत में पेश होने के लिए लाया गया। वारंट जारी होने के बाद उनको न्यायालय में पेश किया गया फिर उनको कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वापस दिल्ली भेज दिया गया है।
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जुबैर द्वारा कथित तौर पर मई में एक ट्वीट महंत बजरंग मुनि, यति नरसिंहानंद सरस्वती और स्वामी आनंद स्वरूप को लेकर ट्वीट किया था। आपको बता दें कि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जुबैर की जमानत अर्जी खारिज करते हुए उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसी के साथ दिल्ली पुलिस की ओर से फैक्ट चेकर जुबैर पर 3 और धाराएं लगाई गई हैं। अधिकारियों ने कहा कि जुबैर के खिलाफ चार्जशीट दायर होने के बाद प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया था, जिसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 295 ए (धार्मिक भावनाओं को आहत करने) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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इससे पहले दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने पिछले हफ्ते जुबैर को 2018 के एक ट्वीट के जरिए दुश्मनी को बढ़ावा देने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। एक अदालत ने उन्हें इस मामले में तीन जुलाई को 14 दिन की हिरासत में भेज दिया था।
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