सभी विदेशियों को अपराधी मानने का दे रहा संदेश, अभिषेक मनु सिंघवी ने आव्रजन और विदेशी अधिनियम को लेकर उठाए सवाल

Singhvi
ANI
अभिनय आकाश । Apr 19 2025 3:58PM

सिंघवी की आशंकाएं इससे भी आगे जाती हैं। उन्होंने कहा कि आज (यह अधिनियम) संदिग्ध विदेशियों को निशाना बनाता है। कल यह भीतर की ओर मुड़ सकता है। इसका प्रभाव सीमा पर ही नहीं रुकेगा। नए आव्रजन और विदेशी अधिनियम 2025 का शायद सबसे चिंताजनक खंड धारा 3 है, जिसमें कई प्रावधान हैं। यह सरकार को किसी भी व्यक्ति को परिभाषित करने, हिरासत में लेने और निर्वासित करने का एक खाली चेक देता है, जिसे वे असुविधाजनक मानते हैं।

देश का ध्यान वक्फ अधिनियम और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर केंद्रित था, वहीं सरकार ने नया आव्रजन और विदेशी अधिनियम 2025 पारित कर दिया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अग्रणी वकीलों में से एक और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि  यह असंवैधानिक, गैर-भारतीय और ऑरवेलियन" है। उन्होंने कहा कि यह विदेशी होने के विचार को अपराधी बनाता है क्योंकि यह बिना किसी कारण या उपाय के परेशान करने, हिरासत में लेने और निर्वासित करने का लाइसेंस है। आव्रजन और विदेशी अधिनियम 2025 पर चर्चा करने के लिए करण थापर के साथ इंटरव्यू में सिंघवी ने कहा कि यह अधिनियम आव्रजन के प्रबंधन के बारे में नहीं है; यह अनियंत्रित प्राधिकरण को संस्थागत बनाने और काफ्कास्क कल्पना और ऑरवेलियन नियंत्रण को सामान्य बनाने के बारे में है। 

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सिंघवी की आशंकाएं इससे भी आगे जाती हैं। उन्होंने कहा कि आज (यह अधिनियम) संदिग्ध विदेशियों को निशाना बनाता है। कल यह भीतर की ओर मुड़ सकता है। इसका प्रभाव सीमा पर ही नहीं रुकेगा। नए आव्रजन और विदेशी अधिनियम 2025 का शायद सबसे चिंताजनक खंड धारा 3 है, जिसमें कई प्रावधान हैं। यह सरकार को किसी भी व्यक्ति को परिभाषित करने, हिरासत में लेने और निर्वासित करने का एक खाली चेक देता है, जिसे वे असुविधाजनक मानते हैं। 

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