अयोध्या में कथित भूमि घोटाले पर अदालत का रुख करेंगे AAP नेता संजय सिंह
आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बुधवार को कहा कि वह अयोध्या में राम मंदिर न्यास द्वारा खरीदी गई भूमि की प्रक्रिया में कथित भ्रष्टाचार के मामले को अदालत में लेकर जाने की तैयारी कर रहे हैं।
नयी दिल्ली। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बुधवार को कहा कि वह अयोध्या में राम मंदिर न्यास द्वारा खरीदी गई भूमि की प्रक्रिया में कथित भ्रष्टाचार के मामले को अदालत में लेकर जाने की तैयारी कर रहे हैं। सिंह ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, “मैंने इस भ्रष्टाचार का खुलासा करने के बाद केंद्र और भाजपा का तीन दिन तक इंतजार किया कि वह कार्रवाई करेंगे। मुझे समझ में आ गया है कि भाजपा प्रॉपर्टी डीलरों में विश्वास रखती है न कि भगवान राम में। मैं इस मामले को अदालत में लेकर जाने की तैयारी कर रहा हूं।”
इसे भी पढ़ें: भाजपा ने कांग्रेस पर टीकाकरण अभियान को पटरी से उतारने की कोशिश का लगाया आरोप
सिंह ने आरोप लगाया कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव चंपत राय ने अयोध्या के बाग बैसी गांव में 1.208 हेक्टेयर भूमि 18.5 करोड़ रुपये में खरीदी जबकि उसकी कीमत दो करोड़ रुपये है। सिंह ने कहा कि इसमें राय का साथ न्यास के सदस्य अनिल मिश्रा ने दिया। सांसद ने दावा किया कि उक्त भूमि को उन लोगों से खरीदा गया था जिन्होंने उसे कुछ मिनट पहले दो करोड़ रुपये में खरीदा था। सिंह ने इस मामले में सीबीआई और ईडी से जांच करवाने की भी मांग की। राय ने इन आरोपों का पूरी तरह खंडन किया है। सूत्रों के अनुसार, राम मंदिर न्यास ने भूमि खरीद विवाद पर रविवार रात को अपना स्पष्टीकरण केंद्र सरकार को भेजा और कहा कि न्यास ने जमीन के लिए वर्तमान दर से अधिक मूल्य नहीं चुकाया।
इसे भी पढ़ें: सोलह बरस बाद रीयाल मैड्रिड से विदा लेंगे सर्जियो रामोस, कप्तानी में जिताए 22 खिताब
सिंह ने मांग की है कि भाजपा और न्यास के सदस्य करोड़ों हिन्दुओं से माफी मांगें। इस बीच कथित भूमि घोटाले के विरोध में गाजियाबाद में हनुमान मंदिर पर धरने पर बैठे आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। पार्टी के कार्यकर्ता मनोज त्यागी के अनुसार, धरने पर बैठे कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे और उन्होंने कोविड-19 नियमों का पालन किया। पुलिस अधीक्षक (प्रथम) निपुण अग्रवाल ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर गिरफ्तार किया गया। अग्रवाल ने कहा कि उन्हें बाद में निजी मुचलके पर छोड़ दिया गया।
अन्य न्यूज़