सड़क निर्माण कंपनी पर 8 करोड़ 82 लाख का जुर्माना, बैतूल जिला प्रशासन की कार्यवाही
दिनेश शुक्ल । Mar 28 2021 9:24PM
इस मामले में मध्य प्रदेश गौण खनिज अधिनियम 1996 के नियम 53 (1)(घ) के तहत उक्त कंपनी पर 8 करोड़ 82 लाख रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई है। इस कंपनी के विरूद्ध पूर्व में भी तीन प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं एवं चौथी बार नियमों का उल्लंघन किया गया है।
बैतूल। मध्य प्रदेश के बैतूल जिला कलेक्टर ने अवैध उत्खनन मामले में भौंरा-फोफल्या सड़क का निर्माण कर रही कंपनी केसीसी बिल्डकॉन प्रा.लि. पर आठ करोड़ 82 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कलेक्टर अमनवीर सिंह बैस ने बताया कि कम्पनी द्वारा जिले की शाहपुर तहसील के ग्राम कोयलाबुड्ढ़ी की भूमि खसरा नम्बर 100/1 के 1.090 हेक्टेयर क्षेत्र पर 12600 घन मीटर पत्थर का अवैध खनन करते पाया गया था।
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इस मामले में मध्य प्रदेश गौण खनिज अधिनियम 1996 के नियम 53 (1)(घ) के तहत उक्त कंपनी पर 8 करोड़ 82 लाख रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई है। इस कंपनी के विरूद्ध पूर्व में भी तीन प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं एवं चौथी बार नियमों का उल्लंघन किया गया है। वहीं, कलेक्टर अमनवीर सिंह बैस के निर्देश पर जिला खनिज अधिकारी ने शासकीय कार्य में अवहेलना तथा उत्खनि पट्टा के जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में लापरवाही बरतने पर खनि निरीक्षक व्ही.के. वशिष्ट तथा पिंकी चौहान को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। दोनों निरीक्षकों को तीन दिवस में अपना जवाब प्रस्तुत करना होगा।
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