चर्चित व्यापम पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के घोटाले में 8 आरोपियों को कोर्ट ने माना दोषी, होगी 7 साल की सजा
8 दोषियों को कोर्ट ने 7-7 की सजा सुनाई है। यह फैसला स्पेशल जज सीबीआई निरंजन सिंह सिसोदिया ने सुनाया है। सीबीआई ने कोर्ट ने 10 लोगों के खिलाफ चालान पेश किया था।
भोपाल। मध्य प्रदेश के व्यापम पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा घोटाला 2012 मामले में कोर्ट ने 8 और आरोपियों को दोषी करार माना है। जबकि बताया जा रहा है कि 2 लोगों को कोर्ट ने बरी भी किया है।
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8 दोषियों को कोर्ट ने 7-7 की सजा सुनाई है। यह फैसला स्पेशल जज सीबीआई निरंजन सिंह सिसोदिया ने सुनाया है। सीबीआई ने कोर्ट ने 10 लोगों के खिलाफ चालान पेश किया था। दोषी पाए गए लोगों में 3 उम्मीदवार, 3 सॉल्वर औऱ 4 मिडिलमैन थे।
दरअसल जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने 60 लोगों के खिलाफ चालान पेश किया था। जिसके बाद दोषी पाए गए लोगों में 3 उम्मीदवार, 3 सॉल्वर और 4 मिडिलमैन थे। इनमें से 4 मिडिलमैन में से कोर्ट ने 2 को बरी कर दिया है।
आपको बता दें कि जिला कोर्ट में सीबीआई ने 10 लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी। जहां सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी राजेश धाकड़, कवींद्र, विशाल, कमलेश, ज्योतिष, नवीन समेत 8 आरोपियों को दोषी करार माना और 2 लोगों को बरी कर दिया है। वहीं बताया जा रहा है कि दोषी करार आरोपियों को कुछ देर बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी।
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