किशोरी के साथ बलात्कार के मामले में 10 साल की सजा

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चौहान ने कहा, “न्यायाधीश ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 452 (घर में जबरन प्रवेश), 376 (बलात्कार) के अलावा पोक्सो अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली जिले की एक विशेष अदालत ने एक व्यक्ति को किशोरी के साथ बलात्कार के मामले में 10 साल की सजा सुनाई है। एक सरकारी वकील ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अदालत की न्यायाधीश सीमा वर्मा ने आरोपी जावेद (25) पर 45,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जिले के सरकारी वकील संजय चौहान ने बताया कि आरोपी 7 जून, 2020 को जिले के कैराना इलाके में स्थित लड़की (15) के घर में घुस गया था, जब किशोरी के परिवार के अन्य सदस्य निजी काम से बाहर गए हुए थे।

चौहान ने बताया कि घर में घुसकर आरोपी ने किशोरी के साथ जबरदस्ती की थी। चौहान ने कहा, “न्यायाधीश ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 452 (घर में जबरन प्रवेश), 376 (बलात्कार) के अलावा पोक्सो अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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