2 नियमों के बीच अटकी संसद में मणिपुर की चर्चा, रूल 176 बनाम रूल 267, जानें इसका इतिहास

Manipur in Parliament
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अभिनय आकाश । Jul 22 2023 1:48PM

आखिर क्‍या है नियम 267 जिसकी मांग विपक्ष ने मण‍िपुर मुद्दे पर चर्चा के ल‍िए की है? दूसरी तरफ रूल 176 क्‍या है जिसके तहत सरकार छोटी अवधि की चर्चा के लिए तैयार है?

मणिपुर की स्थिति को लेकर चर्चा के फॉर्मेट को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच ठन गई है। इसके कारण संसद के मानसून सत्र का पहला दिन बाधित हुआ। इस दौरान रूल 176 और रूल 267 का जिक्र आया। एक तरफ सरकार जहां छोटी अवधि की चर्चा के लिए सहमत हुई थी। वहीं, विपक्ष ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नियम 267 के तहत सभी मुद्दों को निलंबित कर चर्चा के बाद स्वत: संज्ञान लें। आखिर क्‍या है नियम 267 जिसकी मांग विपक्ष ने मण‍िपुर मुद्दे पर चर्चा के ल‍िए की है? दूसरी तरफ रूल 176 क्‍या है जिसके तहत सरकार छोटी अवधि की चर्चा के लिए तैयार है? दरअसल, 1952 में लोकसभा और राज्यसभा ने अपने-अपने प्रक्रिया नियम प्रकाशित किये। इन नियमों में यह विवरण दिया गया कि दोनों सदन कैसे कार्य करेंगे। उन्होंने विभिन्न प्रक्रियात्मक तंत्रों को भी निर्दिष्ट किया जिसके द्वारा संसद सदस्य (सांसद) दो विधायी सदनों के कामकाज में भाग ले सकते हैं। पिछले सात दशकों में ये नियम बदल गए हैं, लेकिन बुनियादी सिद्धांत अपरिवर्तित हैं।

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जब यह हमेशा की तरह व्यवसाय है...

सदन में मामले उठाने के लिए सांसदों को पीठासीन अधिकारियों (राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष) को पहले से सूचित करना होगा। यह आवश्यकता सुनिश्चित करती है कि सरकार सांसदों को जवाब देने के लिए जानकारी एकत्र कर सकती है। सरकार के पास विधेयकों और बजटों का भी अपना एजेंडा है। इसमें भी पहले से जानकारी देना जरूरी है ताकि सांसद बहस के लिए खुद को तैयार कर सकें। प्रत्येक सदन का सचिवालय सरकार और व्यक्तिगत सांसदों के नोटिस को संसद में एक दिन के कामकाज की सूची में संकलित करता है। और सांसद केवल उस मामले पर चर्चा कर सकते हैं जो दिन के कामकाज पर है।

कार्यवाही स्थगित करने की मांग

लेकिन निर्धारित कार्य को "स्थगन प्रस्ताव" नामक एक प्रक्रियात्मक तंत्र द्वारा अलग रखा जा सकता है। लोकसभा में यह नियम एक सांसद को अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित मामले पर चर्चा करने के लिए अध्यक्ष से सदन की कार्यवाही स्थगित करने का आग्रह करने की अनुमति देता है। स्पीकर को यह तय करना होगा कि सांसद को प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दी जाए या नहीं। इसके परिणामस्वरूप सदन ने इस अत्यावश्यक मामले पर चर्चा करने के लिए कार्य की अपनी निर्धारित सूची को रद्द कर दिया। स्थगन प्रस्ताव एक प्रकार से सरकार की निंदा है। इसकी उत्पत्ति यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई, और भारत में इसकी यात्रा 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत स्थापित पूर्व-स्वतंत्र द्विसदनीय विधायिका के नियमों के तहत शुरू हुई। केंद्रीय विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य अपने सदनों में स्थगन प्रस्ताव पेश कर सकते थे। इन सदनों के पीठासीन अधिकारियों ने स्थगन प्रस्तावों की अनुमति दी क्योंकि सदस्यों के पास जरूरी मामलों को उठाने के लिए अन्य प्रक्रियात्मक उपकरण नहीं थे। और चूंकि ब्रिटिश प्रशासन विधायिका के नियंत्रण में नहीं था, इसलिए यह सदस्यों के लिए किसी विशेष गंभीर मामले पर अपनी चिंता व्यक्त करने के कुछ प्रक्रियात्मक उपायों में से एक था।

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क्यों खास है रूल 267 

संसदीय रिकॉर्ड बताते हैं कि साल 1990 से 2016 के बीच 11 बार ऐसे मौके आए जब अलग-अलग चर्चाओं के लिए इस नियम का इस्तेमाल किया गया। सांसदों के लिए जरूरी मामलों को उठाने के लिए नियम पुस्तिका में अन्य प्रक्रियात्मक उपकरणों की उपलब्धता को देखते हुए, लोकसभा अध्यक्ष स्थगन प्रस्तावों की अनुमति देने में अनिच्छुक रहे हैं। अधिकांश लोकसभाओं ने स्थगन प्रस्तावों पर अपना 3% से भी कम समय खर्च किया है। एकमात्र अपवाद 9वीं लोकसभा (1989-91, अध्यक्ष रबी रे) थी जिसने अपना लगभग 5% (36 घंटे) समय इस पर खर्च किया। रूल 267 सासंदों के लिए सरकार से सवाल पूछने और प्रतिक्रिया मांगने का एकमात्र तरीका नहीं है। वे प्रश्नकाल के दौरान किसी भी मुद्दे से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। जिसमें संबंधित मंत्री को मौखिक या लिखित में उत्तर देना होता है। कोई भी सांसद शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठा सकता है। हर दिन 15 सांसदों को शून्यकाल में अपनी पसंद के मुद्दे उठाने की अनुमति होती है। कोई सांसद इसे विशेष उल्लेख के दौरान भी उठा सकता है। एक अध्यक्ष प्रतिदिन 7 विशेष उल्लेखों की अनुमति दे सकता है। 

राज्यसभा में विकल्प

जैसा कि पहले चर्चा की गई है, राज्यसभा नियम पुस्तिका स्थगन प्रस्ताव का प्रावधान नहीं करती है। वर्षों से, राज्यसभा सांसद जरूरी मामलों को उठाने के लिए सदन में प्रश्नकाल को निलंबित करने के लिए नियम 267 का इस्तेमाल करते रहे हैं। 1952 में इस नियम में कहा गया कि कोई भी सदस्य, अध्यक्ष की सहमति से, यह प्रस्ताव कर सकता है कि परिषद के समक्ष किसी विशेष प्रस्ताव पर लागू होने पर किसी भी नियम को निलंबित किया जा सकता है और यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है तो विचाराधीन नियम को कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया जाएगा।

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क्यों सरकार चाहती है रूल 176 के तहत हो बहस?

कुछ सदस्यों ने नियम 176 के तहत मणिपुर के मुद्दों पर अल्पकालिक चर्चा की मांग की है. सदस्य मणिपुर के मुद्दों पर चर्चा में शामिल करना चाहते है. सरकार भी चाहती है कि इसी के तहत चर्चा हो. मणिपुर पर केंद्र सरकार बुरी तरह घिरी है. नियम 176 किसी विशेष मुद्दे पर अल्पकालिक चर्चा की अनुमति देता है, जो ढाई घंटे से अधिक नहीं हो सकती. इसमें कहा गया है कि अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले पर चर्चा शुरू करने का इच्छुक कोई भी सदस्य महासचिव को स्पष्ट रूप से और सटीक रूप से उठाए जाने वाले मामले को निर्दिष्ट करते हुए लिखित रूप में नोटिस दे सकता है. 

नियम 267 में बदलाव

लेकिन 2000 में राज्यसभा की नियम समिति ने इस नियम में संशोधन कर दिया। समिति में राज्यसभा के तत्कालीन सभापति कृष्णकांत और डॉ. मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, अरुण शौरी, एम वेंकैया नायडू, स्वराज कौशल और फली नरीमन जैसे 15 अन्य राज्यसभा सांसद शामिल थे। समिति ने पाया कि सांसद नियम 267 का उपयोग "किसी विशेष दिन के एजेंडे में सूचीबद्ध नहीं किए गए मामले पर या अभी तक स्वीकार नहीं किए गए विषय पर चर्चा के लिए" कर रहे थे। समिति ने केवल "उस दिन की परिषद के समक्ष सूचीबद्ध व्यवसाय से संबंधित" मामले के लिए नियम को निलंबित करने की अनुमति देने के लिए नियम 267 को कड़ा करने के लिए एक संशोधन की सिफारिश की। इसमें एक प्रावधान भी जोड़ा गया है कि यदि मौजूदा प्रक्रिया नियमों को निलंबित करने की अनुमति देती है (जैसे प्रश्नकाल का निलंबन), तो एक सांसद 267 का उपयोग नहीं कर सकता है। इसलिए अब 267 का उपयोग केवल नियम को निलंबित करने के लिए किया जा सकता है, केवल उन मामलों को लेने के लिए जो पहले से ही कार्य सूची में हैं।

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