Trump को मुकदमे में अंतिम जिरह करने की दी गई अनुमति न्यायाधीश ने रद्द की
प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क । Jan 11 2024 7:35AM
सुनवाई के बाद दोषी करार दिए जाने की स्थिति में ट्रंप पर लाखों डॉलर का जुर्माना लगाया जा सकता है और उनके न्यूयॉर्क में कारोबार करने पर भी पाबंदी लग सकती है।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क में उनके खिलाफ चल रहे धोखाधड़ी के दीवानी मामले में अंतिम जिरह नहीं कर सकेंगे। इससे पहले उनके वकीलों ने न्यायाधीश द्वारा इस बात पर जोर दिए जाने पर आपत्ति जताई थी कि पूर्व राष्ट्रपति ‘प्रासंगिक’ मामलों तक सीमित रहेंगे।
न्यायाधीश आर्थर इंगोरोन ने सुनवाई के लिए अंतिम जिरह से एक दिन पहले बुधवार को ट्रंप को दी गई अनुमति रद्द कर दी। सुनवाई के बाद दोषी करार दिए जाने की स्थिति में ट्रंप पर लाखों डॉलर का जुर्माना लगाया जा सकता है और उनके न्यूयॉर्क में कारोबार करने पर भी पाबंदी लग सकती है। ट्रंप के वकील ने पहले संकेत दिया था कि उनके मुवक्किल की अपने कानूनी सहायकों की टीम के अलावा स्वयं दलील रखने की योजना है।
डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।
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