पाकिस्तान नेशनल असेंबली ने ईवीएम के उपयोग पर रोक लगाने के लिए विधेयक पारित किया
विधेयक को शुक्रवार को सीनेट भेजा जा सकता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) पार्टी के नेता और मंत्री आजम नजीर तरार ने बताया कि किस तरह पूर्ववर्ती पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) सरकार ने निर्वाचन अधिनियम, 2017 में कई संशोधन किये थे और ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों) के उपयोग की तथा प्रवासी पाकिस्तानियों को आम चुनावों में मताधिकार की अनुमति दी थी।
इस्लामाबाद| पाकिस्तान नेशनल असेंबली ने बृहस्पतिवार को एक विधेयक पारित कर दिया जो देश में आई-वोटिंग के जरिये मतदान का अधिकार और ईवीएम के उपयोग के लिए पूर्ववर्ती इमरान खान सरकार द्वारा किये गये चुनाव सुधारों को निष्प्रभावी कर देगा। संसदीय कार्य मंत्री मुर्तजा जावेद अब्बासी ने निर्वाचन (संशोधन) विधेयक 2022 पेश किया जिसे निचले सदन ने बहुमत से पारित कर दिया।
केवल ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस (जीडीए) के सदस्यों ने इसका विरोध किया। अब्बासी ने विधेयक को पेश करने से पहले इसे संबंधित स्थायी समिति में नहीं भेजकर सीधे सीनेट की मंजूरी के लिए प्रस्ताव रेखा।
विधेयक को शुक्रवार को सीनेट भेजा जा सकता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) पार्टी के नेता और मंत्री आजम नजीर तरार ने बताया कि किस तरह पूर्ववर्ती पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) सरकार ने निर्वाचन अधिनियम, 2017 में कई संशोधन किये थे और ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों) के उपयोग की तथा प्रवासी पाकिस्तानियों को आम चुनावों में मताधिकार की अनुमति दी थी।
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