पाक सेना चीफ बाजवा की पुनर्नियुक्ति पर मंत्रियों की तीन सदस्यीय कमेटी बनीं
अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने अदालत को बताया था कि संसद में छह महीने के भीतर नया कानून बन जाएगा। इसके बाद शीर्ष अदालत में सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश आसिफ सईद खोसा के नेतृत्व वाली तीन सदस्यीय पीठ ने आदेश जारी किया था।
इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने सेना प्रमुख की पुनर्नियुक्ति या उनके कार्यकाल के विस्तार पर नए कानून के मसौदे के लिए सोमवार को मंत्रियों की तीन सदस्यीय कमेटी गठित की। यह कवायद ऐसे वक्त हुई है जब कुछ दिन पहले शीर्ष अदालत ने सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को छह महीने के सशर्त कार्यकाल विस्तार की अनुमति दी थी।
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‘एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ के मुताबिक, विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी, रक्षा मंत्री परवेज खट्टाक और योजना मंत्री असद उमर कमेटी में शामिल किए गए हैं। उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार को सेना प्रमुख की पुनर्नियुक्ति या कार्यकाल के विस्तार पर कानून बनाने या अन्य विकल्प के लिए छह महीने का समय देते हुए जनरल बाजवा को सेवा के नए नियम शर्तें तय होने तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ (सीओएएस) पर बने रहने की अनुमति दी थी। खबर के मुताबिक, कमेटी के सदस्य संसद में विपक्षी दलों के साथ भी नये कानून पर चर्चा करेंगे।
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पिछले सप्ताह सुनवाई के दौरान मुद्दे पर अदालत में असहज स्थिति का सामना कर चुकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेतृत्व वाली सरकार को उम्मीद है कि छह महीने के भीतर जरूरी कानून को तैयार कर लिया जाएगा। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने अदालत को बताया था कि संसद में छह महीने के भीतर नया कानून बन जाएगा। इसके बाद शीर्ष अदालत में सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश आसिफ सईद खोसा के नेतृत्व वाली तीन सदस्यीय पीठ ने आदेश जारी किया था।
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