इस्लामाबाद में हिंदू मंदिर के निर्माण के खिलाफ पाक कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

Hindu temple

एक पाकिस्तानी अदालत ने सोमवार को राजधानी इस्लामाबाद में हिंदू मंदिर के निर्माण के खिलाफ याचिकाओं की स्वीकार्यता पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की एक अदालत ने सोमवार को देश की राजधानी इस्लामाबाद में एक हिंदू मंदिर के निर्माण के खिलाफ याचिकाओं को मंजूर करने पर फैसला सुरक्षित रखा। इमरान खान सरकार में सहयोगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-कायद (पीएमएल-क्यू) ने कृष्ण मंदिर के निर्माण का विरोध किया है और अपने गठबंधन के सहयोगी से इस परियोजना को रद्द करने के लिए कहा क्योंकि उसका मानना है कि यह इस्लाम की भावना के खिलाफ है। 

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राजधानी विकास प्राधिकरण (सीडीए) ने पिछले सप्ताह कानूनी कारणों का हवाला देते हुए मंदिर के लिए उस भूखंड पर चारदीवारी का निर्माण रोक दिया था। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय को इस मामले में सूचित किया गया कि सरकार ने इस मामले को काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी (सीआईआई) को भेजा है। इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश आमिर फारूक ने की। सभी दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश फारूक ने अगले आदेश तक फैसला सुरक्षित रख लिया है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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