लंबे समय से बीमार नवाज शरीफ को इलाज के लिए आखिरकार मिली जमानत
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने 25 फरवरी को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद शरीफ ने छह मार्च को यह अपील दायर की थी।
इस्लामाबाद। पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद देश के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को मंगलवार को चिकित्सीय आधार पर छह सप्ताह के लिये जमानत देकर बड़ी राहत दी। शरीफ (69) पिछले साल दिसम्बर से जेल में बंद हैं। शरीफ को अल-अजीजिया स्टील मिल्स भ्रष्टाचार मामले में सात साल जेल की सजा हुई है।
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Nawaz Sharif’s bail application accepted , conviction suspended.
— Ansar Abbasi (@AnsarAAbbasi) March 26, 2019
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने 25 फरवरी को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद शरीफ ने छह मार्च को यह अपील दायर की थी। प्रधान न्यायाधीश आसिफ सईद खोसा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने एक संक्षिप्त आदेश में इलाज के लिए शरीफ को छह सप्ताह की जमानत दे दी। न्यायालय ने हालांकि इस दौरान उन्हें देश से बाहर नहीं जाने का आदेश भी दिया।
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Best of luck. Nawaz Sharif needs medical attention. No point in persecuting a 70-year-old man. #FreeNawazSharif https://t.co/kGiXV0aWo5
— Raza Ahmad Rumi (@Razarumi) March 25, 2019
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