न्यायाधीश ने ट्रंप के परिवार नियोजन संबंधी कानून को 13 राज्यों में लागू होने से रोका
नियोक्ताओं के लिए अपनी महिला कर्मचारियों को परिवार नियोजन के साधन नि:शुल्क मुहैया कराना अनिवार्य है। ओबामा हेल्थ केयर के तहत अभी तक सिर्फ धार्मिक संगठनों को ही इससे छूट प्राप्त है।
ओकलैंड (अमेरिका)। कैलिफोर्निया के एक न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन के परिवार नियोजन संबंधी कानून को 13 राज्यों और वाशिंगटन डीसी में लागू करने से रोक दिया है। ट्रंप प्रशासन द्वारा बनाया गया यह कानून लागू होने के बाद अमेरिकी नियोक्ताओं को यह छूट मिल जाएगी कि वह महिला कर्मचारियों को परिवार नियोजन के साधन नि:शुल्क मुहैया कराना चाहते हैं या नहीं।
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अभी तक नियोक्ताओं के लिए अपनी महिला कर्मचारियों को परिवार नियोजन के साधन नि:शुल्क मुहैया कराना अनिवार्य है। ओबामा हेल्थ केयर के तहत अभी तक सिर्फ धार्मिक संगठनों को ही इससे छूट प्राप्त है। लेकिन ट्रंप प्रशासन के कानून के तहत कोई भी नियोक्ता धार्मिक और नैतिक कारण देकर इससे छूट पा सकता है।
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BREAKING: A federal court in California has blocked the Trump-Pence birth control rules from going into effect TOMORROW in CA, CT, DE, HI, IL, MD, MN, NY, NC, RI, VT, WA, VA and DC. We are still waiting to hear from the court in PA. #HandsOffMyBC pic.twitter.com/SfERUXexJU
— NWLC (@nwlc) January 13, 2019
न्यायाधीश हेयवुड गिलियाम ने कैलिफोर्निया, 12 अन्य राज्यों और वाशिंगटन डीसी द्वारा इस मामले में अंतरिम राहत देने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। इस फैसले से कैलिफोर्निया, कनेक्टिकट, डेलावेयर, हवाई, इलिनोइस, मेरीलैंड, मिनिसोटा, न्यूयॉर्क, नॉर्थ कैरोलिना, रोड आईलैंड, वेरमोंट, वर्जिनिया, वाशिंगटन और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया प्रभावित होंगे।
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