इमरान को भारी पड़ा मदीना में चोर-चोर वाले नारे लगवाना, कभी भी हो सकते हैं गिरफ्तार
गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने कहा कि मदीना जैसी पवित्र इबाबतगाह पर सियासी नारेबाजी करना ऐसा जुर्म है जिसे माफ नहीं किया जा सकता है। अब इमरान खान और उनके साथियों को किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके साथ ही सऊदी अरब भी उनके खिलाफ सख्त कदम उठा सकता है।
सऊदी अरब की पवित्र मस्जिद ए नबवी में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ नारेबाजी कराना इमरान खान सरकार को भारी पड़ गया है। फैसलाबाद में इमरान खान और उनके पांच साथियों पर केस दर्ज कर लिया गया है। गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने कहा कि मदीना जैसी पवित्र इबाबतगाह पर सियासी नारेबाजी करना ऐसा जुर्म है जिसे माफ नहीं किया जा सकता है। अब इमरान खान और उनके साथियों को किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके साथ ही सऊदी अरब भी उनके खिलाफ सख्त कदम उठा सकता है।
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पूर्व मंत्रियों के खिलाफ मामला दर्ज
इमरान खान के अलावा फवाद चौधरी, कासिम सूरी, शाहबाज गुल, साहिबजादा जहांगीर खान, अनिल मुर्सत और शेख रशीद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मदीना में नारेबाजी करने वाले शेख रशीद शफीक को साऊदी अरब से इस्लामाबाद लौटने वक्त एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। शफीद इमरान सरकार में गृह मंत्री रहे शेख रशीद के भतीजे हैं। सभी लोगों पर पवित्र इबादतगाह पर नारेबाजी और मजहबी भावनाएं आहत करने का आरोप है। इन आरोपों के साबित होने पर 5 से आठ साल की सजा और तगड़ा जुर्माना हो सकता है।
इमरान ने दी सफाई
प्राथमिकी मदीना में पैगंबर की मस्जिद को नापाक करने, वहां हंगामा करने और मुस्लिमों की भावनाओं को आहत करने के आरोप में दर्ज की गई है।पाकिस्तानी दंड संहिता की धारा 295ए (किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर किया गया दुर्भावनापूर्ण कृत्य) समेत अन्य संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।इस बीच, इमरान ने एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में उन जायरीनों से किनारा कर लिया, जिन्होंने शरीफ के खिलाफ नारेबाजी की थी उन्होंने कहा कि वह 'किसी से पाक स्थान पर नारेबाजी करने के लिए कहने के बारे में सोच भी नहीं सकता।'इस घटना की व्यापक स्तर पर निंदा की जा रही है।
सऊदी का सख्त रूख
मदीना में नारेबाजी को लेकर इमरान समर्थकों पर सऊदी अरब ने सख्त रूख अपनाया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 158 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन्हें 3 साल की सजा के साथ सऊदी मुद्रा रियाल में जुर्माना भी भरना पड़ेगा।
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