1.5 लाख का कैशलेस इलाज, कोई प्रीमियम नहीं, क्या है ये नई स्कीम

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ANI
जे. पी. शुक्ला । Sep 24 2024 6:04PM

सरकार का कहना है कि यह सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों को कम करने की उसकी प्रतिबद्धता और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 162 के तहत कानूनी अनिवार्यता का हिस्सा है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के तत्वावधान में विकसित पायलट कार्यक्रम की शुरुआत चंडीगढ़ में की जा रही है।

भारत सरकार सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों को कम करने की अपनी प्रतिबद्धता और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 162 के तहत कानूनी अनिवार्यता के अनुरूप मोटर वाहनों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में  पीड़ितों को नकद रहित उपचार प्रदान करने के लिए एक पायलट कार्यक्रम शुरू कर रही है। समय पर चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए इस पारिस्थितिकी तंत्र में गोल्डन ऑवर भी शामिल है। इस कार्यक्रम के तहत दुर्घटना की तिथि से अधिकतम 7 दिनों के लिए प्रति दुर्घटना प्रति व्यक्ति अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जाएगा।

सरकार का कहना है कि यह सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों को कम करने की उसकी प्रतिबद्धता और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 162 के तहत कानूनी अनिवार्यता का हिस्सा है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के तत्वावधान में विकसित पायलट कार्यक्रम की शुरुआत चंडीगढ़ में की जा रही है। इसके अलावा यह पहल किसी भी श्रेणी की सड़क पर मोटर वाहन के उपयोग से होने वाली सभी सड़क दुर्घटनाओं पर लागू होगी।

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ट्रामा और पॉलीट्रामा मामलों के लिए AB PM-JAY पैकेज को सह-ऑप्ट किया जा रहा है। उपचार प्रदान करने के लिए अस्पतालों द्वारा उठाए गए दावों की प्रतिपूर्ति मोटर वाहन दुर्घटना निधि से की जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) पुलिस, अस्पतालों, राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (एसएचए) आदि के साथ समन्वय करके पायलट कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन एजेंसी होगी।

इस कार्यक्रम को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के ई-डार एप्लीकेशन और एनएचए के ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम (टीएमएस) की कार्यक्षमताओं को मिलाकर एक आईटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। सरकार का कहना है कि पायलट कार्यक्रम के नतीजों के आधार पर पूरे देश में कैशलेस उपचार सुविधा के विस्तार पर विचार किया जाएगा।

योजना की मुख्य विशेषताएं

पायलट कार्यक्रम की व्यापक रूपरेखा इस प्रकार है:

- दुर्घटना की तिथि से अधिकतम 7 दिनों की अवधि के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दुर्घटना अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक कैशलेस उपचार के लिए पीड़ित पात्र होंगे।

- किसी भी श्रेणी की सड़क पर मोटर वाहन के उपयोग से होने वाली सभी सड़क दुर्घटनाओं पर यह लागू होगा।

- आघात और बहु-आघात मामलों के लिए AB PM-JAY पैकेज को सह-चुना जा रहा है।

- उपचार प्रदान करने के लिए अस्पतालों द्वारा उठाए गए दावों की प्रतिपूर्ति मोटर वाहन दुर्घटना निधि से की जाएगी।

- यह कार्यक्रम MoRTH के eDAR एप्लिकेशन और NHA के लेनदेन प्रबंधन प्रणाली (TMS) की कार्यात्मकताओं को मिलाकर एक IT प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा।

‘गोल्डन ऑवर’ के दौरान समय पर देखभाल महत्वपूर्ण

मंत्रालय ने एक प्रेस बयान में कहा कि इस पहल का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को समय पर चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है, जिसमें गोल्डन ऑवर भी शामिल है। गोल्डन ऑवर दर्दनाक चोट के तुरंत बाद एक घंटे की अवधि को संदर्भित करता है, जिसके दौरान तत्काल चिकित्सा ध्यान देकर मृत्यु को रोकने की सबसे अधिक संभावना होती है।

अध्ययनों ने लगातार दिखाया है कि अगर पीड़ितों को दुर्घटना के पहले घंटे के भीतर उचित चिकित्सा देखभाल मिलती है तो सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों का एक महत्वपूर्ण अनुपात टाला जा सकता है।

आयुष्मान भारत पैकेज शामिल किए जाएंगे

व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए पायलट कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) के तहत ट्रॉमा और पॉलीट्रॉमा मामलों के लिए दिए जाने वाले पैकेज भी इसमें शामिल किए जाएंगे, जो सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसे आयुष्मान भारत के नाम से जाना जाता है। इस एकीकरण से दुर्घटना पीड़ितों को बिना किसी खर्चे के कई तरह की चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठाने की सुविधा मिलेगी।

पीएम-जेएवाई को लागू करने के लिए जिम्मेदार शीर्ष निकाय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) सड़क दुर्घटना पायलट परियोजना के लिए नोडल एजेंसी भी होगी। एनएचए इस योजना को लागू करने के लिए चंडीगढ़ पुलिस, शहर के अस्पतालों और राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के साथ मिलकर काम करेगा।

मोटर वाहन दुर्घटना निधि से दावों का निपटारा किया जाएगा

पायलट के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस उपचार प्रदान करने में होने वाले खर्च को मोटर वाहन दुर्घटना निधि से पूरा किया जाएगा, जिसका गठन मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत किया गया था। पीड़ितों को उपचार प्रदान करने वाले अस्पताल दावे करेंगे, जिनकी प्रतिपूर्ति इस समर्पित निधि से की जाएगी।

इस अधिनियम ने सड़क सुरक्षा और आपातकालीन देखभाल में सुधार के लिए कई प्रमुख प्रावधान पेश किए थे, जिसमें मोटर वाहन दुर्घटना निधि का निर्माण और दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस उपचार प्रदान करने की रूपरेखा शामिल है। हालाँकि, इन उपायों का कार्यान्वयन अभी तक लंबित था।

निर्बाध कार्यान्वयन के लिए एकीकृत आईटी प्लेटफॉर्म

पायलट परियोजना के सुचारू क्रियान्वयन और संचालन को सुनिश्चित करने के लिए एक एकीकृत आईटी प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है जो सड़क परिवहन मंत्रालय के ई-डीएआर (Detailed Accident Report) एप्लिकेशन और एनएचए के लेनदेन प्रबंधन प्रणाली की कार्यक्षमताओं को संयोजित करेगा।

- जे. पी. शुक्ला

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