क्या है पीएम किसान सम्मान निधि योजना? जानिए इसके बारे में सबकुछ

PM Kisan Samman Nidhi Yojana
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जे. पी. शुक्ला । Sep 17 2024 10:49AM

कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और किसान समाज के प्रमुख वर्गों में से एक हैं। हालाँकि, देश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच व्याप्त सामाजिक-आर्थिक असमानताओं के कारण कृषक समुदाय अक्सर वित्तीय समृद्धि से जूझते रहे हैं।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसे आमतौर पर पीएम-किसान योजना के रूप में भी जाना जाता है, भारत सरकार द्वारा पूरे भारत के किसानों के परिवारों के लिए एक पहल है। इस योजना के तहत किसानों को 2000 रुपये की 3 किस्तों में प्रति वर्ष 6000 रुपये दिए जाते हैं। इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 1 दिसंबर 2018 को लागू हुई। सरकार की प्रारंभिक घोषणा के अनुसार इस योजना को प्रति वर्ष 75000 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे।

पीएम किसान योजना का उद्देश्य

कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और किसान समाज के प्रमुख वर्गों में से एक हैं। हालाँकि, देश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच व्याप्त सामाजिक-आर्थिक असमानताओं के कारण कृषक समुदाय अक्सर वित्तीय समृद्धि से जूझते रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारों ने ऐसे समुदायों को ऊपर उठाने के उद्देश्य से कई पहलों के माध्यम से इस सामाजिक और आर्थिक चिंता को दूर करने का अथक प्रयास किया है। इन समुदायों की आर्थिक मदद के लिए भारत सरकार द्वारा 2018 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई थी। इस पहल का उद्देश्य भारत में लगभग 125 मिलियन किसानों, विशेष रूप से सीमांत या छोटे कद के किसानों को लाभ पहुंचाना है।

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पीएम किसान सम्मान निधि योजना की विशेषताएं

इस योजना की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

आय सहायता

इस योजना की मुख्य विशेषता यह है कि यह किसानों को न्यूनतम आय सहायता प्रदान करती है। प्रत्येक पात्र किसान परिवार को पूरे भारत में प्रति वर्ष 6000 रुपये प्राप्त करने का अधिकार है। हालाँकि, यह राशि एक बार में वितरित नहीं की जाती है। इसे तीन बराबर किस्तों में विभाजित किया जाता है और चार महीने के अंतराल पर वितरित किया जाता है।  

फंडिंग

पीएमकेएसएनवाई भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किसान सहायता योजना है। इसलिए इसका पूरा वित्तपोषण भारत सरकार से आता है। शुरुआत में इसने इस पहल पर खर्च करने के लिए प्रति वर्ष 75000 करोड़ रुपये के रिजर्व की घोषणा की थी। इसने 9 अगस्त 2020 को नवीनतम किस्त में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण या डीबीटी के माध्यम से योजना के लाभार्थियों के बैंक खातों में 17,000 करोड़ रुपये वितरित किए।

पहचान की जिम्मेदारी

जबकि फंडिंग की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, लाभार्थियों की पहचान करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इसके बजाय, यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों की जिम्मेदारी है। ये सरकारें पहचान करेंगी कि इस योजना से कौन से किसान परिवार लाभान्वित होंगे। यहाँ यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की परिभाषा के अनुसार एक किसान के परिवार में पति, पत्नी और नाबालिग बच्चा या बच्चे शामिल होने चाहिए।

पीएम किसान सम्मान निधि पात्रता मानदंड

इस सरकारी योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक इसकी पात्रता मानदंड है। इन मानदंडों को पूरा करने वाले ये किसान परिवार इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं:

- छोटे और सीमांत किसान PMKSNY के लिए पात्र हैं।

- खेती योग्य भूमि रखने वाले किसान परिवार इस योजना के लाभों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

- लाभार्थी भारतीय नागरिक होना चाहिए।

- इसके अलावा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सूचीबद्ध किया जा सकता है। हालाँकि, इसके दिशा-निर्देशों में कुछ श्रेणियों के व्यक्तियों को इसके लाभार्थी सूची से बाहर रखा गया है।

PMKSNY किसके लिए लागू नहीं  है?

पीएम किसान योजना के तहत सभी किसान आर्थिक सहायता का लाभ नहीं उठा सकते हैं। नीचे लोगों की ये श्रेणियाँ बताई गई हैं -

- कोई भी संस्थागत भूमिधारक इस पहल के लिए अपात्र है।

- किसान परिवार के वे व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर हैं या रह चुके हैं।

- वे व्यक्ति जो किसी सरकारी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय और उसकी क्षेत्रीय इकाई में कर्मचारी और/या अधिकारी के रूप में सेवा करना जारी रखते हैं या कर चुके हैं।

- वे व्यक्ति जो सरकार के अधीन किसी केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) और स्वायत्त निकायों में अधिकारी या कर्मचारी के रूप में सेवा कर चुके हैं।

- स्थानीय सरकारी निकायों के नियमित कर्मचारी।

- केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के वर्तमान और पूर्व मंत्री।

- लोकसभा और राज्यसभा के वर्तमान और पूर्व सदस्य।

- राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषदों के वर्तमान और पूर्व सदस्य।

- जिला पंचायत का कोई वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष।

- किसी नगर निगम का वर्तमान और पूर्व मेयर।

- पिछले आकलन वर्ष (एवाई) में आयकर दाखिल करने वाला कोई भी व्यक्ति या उसका परिवार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है।

- कोई व्यक्ति और उसका परिवार जो सेवानिवृत्त हो चुका है और हर महीने 10,000 रुपये या उससे अधिक पेंशन प्राप्त करता है, उसे इस योजना से बाहर रखा गया है। 

- डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर लोगों वाले परिवार जो अपने-अपने क्षेत्र में पेशेवर रूप से शामिल हैं, वे भी इस योजना के लिए अपात्र हैं।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए पंजीकरण कैसे करें?

जो व्यक्ति ऊपर बताए गए मानदंडों के अनुसार इस योजना के लिए योग्य हैं, वे खुद को लाभार्थी के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2024 पंजीकरण की प्रक्रिया इस प्रकार है:

- प्रत्येक राज्य सरकार को PMKSNY नोडल अधिकारियों को नामित करना चाहिए। व्यक्ति इस योजना के लिए पंजीकरण करने के लिए उनसे संपर्क कर सकते हैं।

- पात्र किसान पंजीकरण के लिए स्थानीय पटवारी या राजस्व अधिकारियों से भी संपर्क कर सकते हैं।

- इस योजना में शुल्क देकर कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से भी नामांकन करना संभव है।

- व्यक्ति प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए इसके पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भी अपना नामांकन करा सकते हैं। सबसे पहले PMKSNY की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और किसान कॉर्नर सेक्शन में “नया किसान पंजीकरण” पर क्लिक करना होगा।

- जो किसान स्वयं पंजीकरण कराते हैं और सीएससी के माध्यम से नामांकन कराते हैं, वे किसान कॉर्नर के अंतर्गत “स्व-पंजीकृत/सीएससी किसानों की स्थिति” विकल्प पर क्लिक करके अपनी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की स्थिति की जांच कर सकते हैं।

- जे. पी. शुक्ला

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