स्कूल के चौकीदार का नाबालिग बेटा करता था 5 साल की मासूम संग गलत हरकत, बच्ची ने अपनी मां को बतायी आपबीती, जानें फिर क्या कांड हो गया?

watchman
ANI
रेनू तिवारी । Sep 30 2024 6:14PM

मध्य प्रदेश के रतलाम शहर में एक चौंकाने वाली घटना में, एक निजी स्कूल के चौकीदार के बेटे पर स्कूल परिसर में पांच साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न करने का मामला दर्ज किया गया।

मध्य प्रदेश के रतलाम शहर में एक चौंकाने वाली घटना में, एक निजी स्कूल के चौकीदार के बेटे पर स्कूल परिसर में पांच साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न करने का मामला दर्ज किया गया। अपने माता-पिता द्वारा "गुड टच-बैड टच" और "अजनबी खतरे" के शारीरिक गोपनीयता के नियमों को सिखाए जाने के बाद अपर किंडरगार्टन (यूकेजी) की छात्रा अपनी माँ को यह बताने में सक्षम थी कि क्या हुआ था, जिसके कारण लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार, बच्ची ने 27 सितंबर, शुक्रवार की रात को अपनी मां को घटना के बारे में बताया। आरोपी, जिस पर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था, ने स्कूल भवन की तीसरी मंजिल पर चौकीदार के कमरे में बच्ची का शोषण किया। समाचार एजेंसी पीटीआई ने एक रिपोर्ट में कहा कि बच्ची को कमरे में ले जाया जा रहा था, लेकिन सीसीटीवी केवल निजी संस्थान के भूतल पर चालू होने के कारण किसी को पता नहीं चला।

इसे भी पढ़ें: 'मुस्लिम आबादी बढ़ गई, अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा', योगी सरकार को सपा विधायक की चेतावनी, FIR दर्ज

पुलिस ने क्या कहा?

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश खाखा ने बताया कि यह घटना कथित तौर पर स्कूल की इमारत की तीसरी मंजिल पर चौकीदार के कमरे में हुई और 27 सितंबर की रात को बच्ची ने अपनी मां को इसकी सूचना दी। अधिकारी ने बताया कि स्कूल में सीसीटीवी कैमरे केवल भूतल पर लगे हैं, ऊपरी मंजिलों पर नहीं।

इसे भी पढ़ें: इलेक्टोरल बॉन्ड वसूली मामले में निर्मला सीतारामन को राहत, हाई कोर्ट ने जांच पर लगाई रोक

उन्होंने कहा, आरोपी उसी स्कूल की दूसरी शाखा में 10वीं कक्षा का छात्र है। लड़की की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी का स्कूल में यौन उत्पीड़न किया गया था, जहां वह यूकेजी की छात्रा है। आरोपी लड़के को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने कहा कि लड़के पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 65-ii (जो कोई भी बारह वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ बलात्कार करता है) और 75 (शारीरिक संपर्क और अवांछित और स्पष्ट यौन प्रस्ताव) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। 

कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी 

मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख जीतू पटवारी ने दुख व्यक्त किया और भाजपा सरकार पर बेटियों की सुरक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने रविवार को एक्स पर कहा, "रतलाम में 5 साल की बच्ची के साथ हुई दुखद घटना की खबर ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। मध्य प्रदेश में हमारी बेटियों के साथ ऐसी घटनाएं हर दिन होती हैं। मैं बहुत दुखी हूं।" उन्होंने कहा, "सिर्फ सोशल मीडिया पर सरकार से मदद मांगने से बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा। अब कांग्रेस पार्टी सड़कों पर यह लड़ाई लड़ेगी।"

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़