अमेरिकी कोर्ट का Apple को बड़ा झटका, एप स्टोर पर पकड़ ढीली करने का दिया आदेश

apple

न्यायधीश ने एप्पल से उसके एप स्टोर पर पकड़ ढीली करने का आदेश दिया है। एप्पल उसके स्टोर में रखी जाने वाली एप के जरिये होने वाले लेनदेन पर 30 प्रतिशत तक कमीशन लेता है।इस तरह के लेनदेन में गीत संगीत, मूवी सहित नेटफ्लिक्स या स्पॉटीफाई सब्स्क्रिप्शन आदि डिजिटल लेनदेन शामिल हैं।

सान रेमन (अमेरिका)। एक संघीय अदालत के न्यायधीश ने आईफोन बनाने वाली प्रमुख कंपनी एप्पल को उसके एप स्टोर पर उसकी मजबूत पकड़ को कुछ ढीली करने का आदेश दिया है। इससे कंपनी की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इस गतिविधि पर खतरा मंडराने लगा है। इस तरह का बदलाव यदि एप्पल के एप स्टोर में होता है तो इससे एप तैयार करने वालों के अरबों डालर बचेंगे और वह दाम कम करने के लिये प्रोत्साहित होंगे जिसका लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा। न्यायधीश का यह निर्णय शुक्रवार को एपिक गेम्स के प्रतिस्पर्धा रोधी मामले में आया है।

इसे भी पढ़ें: व्हाट्सएप ग्राहकों को बातचीत बैकअप के लिये एंड-टू-एंड कूटलेखन का विकल्प देगा

एपिक गेम्स को फोर्टनाइट निर्माता के तौर पर जाना जाता है। दुनियाभर में करीब 40 करोड़ लोग इस वीडियो गेम को खेलते हैं। संघीय अदालत के इस फैसले के बाद शुक्रवार दोपहर कारोबार में एप्पल के शेयर दो प्रतिशत से अधिक नीचे चल रहे थे।निवेशकों को लगता है कि इस फैसले से कंपनी की वार्षिक आय में अरबों डालर का नुकसान हो सकता है। एप्पल उसके स्टोर में रखी जाने वाली एप के जरिये होने वाले लेनदेन पर 30 प्रतिशत तक कमीशन लेता है।इस तरह के लेनदेन में गीत संगीत, मूवी सहित नेटफ्लिक्स या स्पॉटीफाई सब्स्क्रिप्शन आदि डिजिटल लेनदेन शामिल हैं।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़