माल्या की कंपनी की हाई कोर्ट से गुहार, कंपनी को बंद न करने की अपील की
शराब कारोबारी विजय माल्या से जुड़ी कंपनी यूबीएचएल ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के सामने दलील दी है कि अब निष्क्रिय हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड से जुड़े कर्ज को चुकाने की खातिर कंपनी को बंद नहीं करें।
बेंगलुरू। शराब कारोबारी विजय माल्या से जुड़ी कंपनी यूबीएचएल ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के सामने दलील दी है कि अब निष्क्रिय हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड से जुड़े कर्ज को चुकाने की खातिर कंपनी को बंद नहीं करें।
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बैंकर और कर्ज देने वालों की तरफ से कंपनी को बंद करने का दबाव बनाया जाता रहा है ताकि माल्या द्वारा लिया गया कर्ज चुकता हो सके। माल्या पर बैंकों से धोखाधड़ी और धनशोधन के आरोप हैं।
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पिछले साल फरवरी में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यूबी ग्रुप की मूल कंपनी यूनाइटेड ब्रीवरीज (होल्डिंग्स) लिमिटेड को बंद करने के आदेश दिए थे ताकि यूबीएचएल द्वारा संचालित किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड से कर्ज की वसूली की जा सके। इस मामले में अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी।
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