ट्राई ने MNP करने के संशोधित नियमों को लागू करने की समयसीमा बढ़ाई
ट्राई ने कहा कि इन अंशधारकों ने दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम 2018 के क्रियान्वयन के लिए समयसीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है।
नयी दिल्ली। दूरसंचार नियामक ट्राई ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) के संशोधित नियमों के क्रियान्वयन के लिए समयसीमा को बुधवार को तीन महीने बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया। इस कदम से दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को राहत मिलेगी।
ट्राई ने बयान में कहा कि पोर्ट की प्रक्रिया में शामिल दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और कंपनियों ने एमएनपी के नियमों को लागू करने की वास्तविक तिथि 13 जून को आगे बढ़ाने की मांग की थी। उन्होंने इसके लिए नेटवर्क में अहम बदलाव समेत अन्य कारकों का हवाला दिया था।
Implementation of Telecommunication Mobile Number Portability (Seventh Amendment) Regulations, 2018.https://t.co/UXru8QRoYihttps://t.co/ta3OjkMR0m
— TRAI (@TRAI) June 12, 2019
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ट्राई ने कहा कि इन अंशधारकों ने दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम 2018 के क्रियान्वयन के लिए समयसीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है। एमएनपी के संशोधित नियम मोबाइल नंबर को पोर्ट करने की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाती है। ट्राई ने समान सर्विस एरिया के अंदर मोबाइल नंबर को पोर्ट करने में लगने वाले समय को घटाकर दो दिन किया है।
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