सेबी ने सुमीत इंडस्ट्रीज के प्रवर्तकों को 4.7 करोड़ रुपये का अवैध लाभ लौटाने का निर्देश दिया
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सोमवार को एक आदेश में गलत तरीके से अर्जित राशि 12 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ 45 दिनों के भीतर लौटाने को कहा। ब्याज की गणना 12 मार्च 2007 से भुगतान की तारीख तक की जाएगी।
नयी दिल्ली। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने सुमीत इंडस्ट्रीज के 11 प्रवर्तकों और पूर्व प्रवर्तकों को गलत तरीके से अर्जित 4.7 करोड़ रुपये की राशि लौटाने का निर्देश दिया है। इन प्रवर्तकों पर कंपनी के शेयर में गलत तरीके से कारोबार कर रुपया अर्जित करने का आरोप है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सोमवार को एक आदेश में गलत तरीके से अर्जित राशि 12 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ 45 दिनों के भीतर लौटाने को कहा। ब्याज की गणना 12 मार्च 2007 से भुगतान की तारीख तक की जाएगी।
इसे भी पढ़ें: शेयर बाजार में उछाल से निवेशकों की संपत्ति 1.57 लाख करोड़ रुपये बढ़ी
नियामक ने अक्टूबर 2006 से मार्च 2007 के बीच सुमीत इंडस्ट्रीज के शेयर की कीमत और मात्रा में संदिग्ध गड़बड़ी की जांच के बाद उक्त आदेश दिया। सेबी ने कहा कि सुमीत इंडस्ट्रीज ने कंपनी से जुड़ी कई सकारात्मक घोषणाएं की। उनमें से कुछ का क्रियान्वयन नहीं किया गया और इसके बारे में शेयरधारकों को कोई जानकारी नहीं दी गयी। एक अलग आदेश में सेबी ने दीप इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक रूपेश भाई कांतीलाल सावला से गलत तरीके से की गयी 1.74 करोड़ रुपये कमाई लौटाने को कहा। सावला पर आरोप है कि उसने कंपनी के शेयर में भेदिया कारोबार के जरिये यह राशि कमाई। इसके अलावा सावला को भेदिया कारोबार निरोधक नियमों के उल्लंघन को लेकर छह महीने के लिये प्रतिभूति बाजारों से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
अन्य न्यूज़