SEBI ने अगले आदेश तक एक्सिस कैपिटल को मर्चेंट बैंकर के तौर पर नया काम लेने से रोका

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सेबी ने एक्सिस कैपिटल को अगली सूचना तक मर्चेंट बैंकर के तौर पर नया काम लेने से रोक दिया। एक्सिस कैपिटल पर यह कार्रवाई सोजो इन्फोटेल के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) को छुड़ाने के लिए गारंटी देने के मामले में की गई है। नियामक ने कहा कि इस तरह की गतिविधि वित्तीय प्रणाली के लिए जोखिम पैदा करती है।

नयी दिल्ली । पूंजी बाजार नियामक सेबी ने एक्सिस कैपिटल को अगली सूचना तक मर्चेंट बैंकर के तौर पर नया काम लेने से रोक दिया। एक्सिस कैपिटल पर यह कार्रवाई सोजो इन्फोटेल के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) को छुड़ाने के लिए गारंटी देने के मामले में की गई है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपने अंतरिम आदेश में कहा, ‘‘एक्सिस कैपिटल ने अंडरराइटिंग (वित्तीय जानकारी के मूल्यांकन) की आड़ में एनसीडी भुनाने के लिए गारंटी दी जिसकी मौजूदा नियामकीय ढांचे में मंजूरी नहीं थी।’’ 

नियामक ने कहा, ‘‘इस तरह की गतिविधि वित्तीय प्रणाली के लिए जोखिम पैदा करती है क्योंकि यह संभावित रूप से बाजार के व्यवस्थित कामकाज को बाधित कर सकती है।’’ नियामक ने अपने निरीक्षण में पाया गया कि एक्सिस कैपिटल ने सोजो इन्फोटेल प्राइवेट लिमिटेड के एनसीडी को छुड़ाने के लिए गारंटी प्रदान की थी जिसकी मर्चेंट बैंकरों को अनुमति नहीं है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने एक्सिस कैपिटल की गारंटी के आधार पर सोजो इन्फोटेल के एनसीडी की रेटिंग की। 

सेबी के पूर्णकालिक सदस्य अश्विनी भाटिया ने अपने अंतरिम आदेश में कहा, ‘‘एसीएल को अगले आदेश तक ऋण खंड में प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए किसी भी निर्गम/ पेशकश के लिए मर्चेंट बैंकर, अरेंजर या अंडरराइटर की क्षमता में नए काम लेने से रोका जाता है।’’ इसके साथ ही सेबी ने इस आदेश में उल्लिखित टिप्पणियों का 21 दिन के भीतर जवाब देने का एक्सिस कैपिटल को निर्देश दिया है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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