कृषि निर्यात के लिए MTA योजना का दायरा बढ़ा, डेयरी उत्पादों को मिलेगा लाभ
सरकार ने शुक्रवार को कुछ विशिष्ट कृषि उत्पादों के लिये परिवहन और विपणन सहायता (टीएमए) योजना का दायरा बढ़ाया।टीएमए योजना के तहत, सरकार माल भाड़ा शुल्क के एक निश्चित हिस्से की प्रतिपूर्ति करती है और कृषि उपज के बिक्री कार्यों में सहायता प्रदान करती है।
नयी दिल्ली। सरकार ने शुक्रवार को कुछ विशिष्ट कृषि उत्पादों के लिये परिवहन और विपणन सहायता (टीएमए) योजना का दायरा बढ़ते हुये डेयरी उत्पादों को इसमें शामिल किया है। इसके साथ ही सहायता की दरों को भी बढ़ाया गया है। एक सरकारी बयान के अनुसार योजना को 31 मार्च, 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बयान में कहा गया है कि संशोधित योजना के तहत बढ़ी हुई सहायता से कृषि उत्पादों के भारतीय निर्यातकों को महंगी होती माल ढुलाई और लॉजिस्टिक्स की लागत में मदद मिलने की उम्मीद है। वर्ष 2019 में, सरकार ने यूरोप और उत्तरी अमेरिका के कुछ देशों में कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के मकसद से इन उत्पादों के परिवहन और विपणन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना की घोषणा की थी। टीएमए योजना के तहत, सरकार माल भाड़ा शुल्क के एक निश्चित हिस्से की प्रतिपूर्ति करती है और कृषि उपज के बिक्री कार्यों में सहायता प्रदान करती है।
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बयान में कहा गया है, ‘‘अब वाणिज्य विभाग ने एक अप्रैल, 2021 को या उसके बाद 31 मार्च, 2022 तक प्रभावी रहने वाले निर्यात के लिए निर्दिष्ट कृषि उत्पाद योजना के लिए संशोधित टीएमए को अधिसूचित किया है।’’ डेयरी उत्पाद, जो पहले की योजना के तहत शामिल नहीं थे, अब सहायता पााने के पात्र होंगे, उन्होंने कहा कि सहायता की दरों में - समुद्र के रास्ते निर्यात के मामले में 50 प्रतिशत और हवाई मार्ग से भेजे जाने वाले सामान के लिये 100 प्रतिशत वृद्धि की गई है। योजना शुरू में एक मार्च 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान हुये निर्यात के लिये लागू की गई थी बाद में इसका लाभ बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दिया गया। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) जल्द ही संशोधित योजना के तहत सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया को अधिसूचित करेगा।
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