फ्यूचर समूह के किशोर बियानी और अन्य की संपत्तियां कुर्क के आदेश पर दिल्ली HC ने लगाई रोक

किशोर बियानी

उच्च न्यायालय ने रिलायंस के साथ समझौते पर एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली फ्यूचर समूह की याचिका पर अमेजन को नोटिस जारी किया।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने फ्यूचर समूह के सीईओ किशोर बियानी, अन्य की संपत्तियों की कुर्की के एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगाई।उच्च न्यायालय ने एकल न्यायाधीश के उस आदेश पर भी रोक लगाई जिसमें उन्होंने फ्यूचर रिटेल समूह को कारोबार बेचने की खातिर रिलायंस रिटेल के साथ24,713 करोड़ रूपये के समझौते पर आगे बढ़ने से रोक दिया था।

इसे भी पढ़ें: खनन सुधारों से जीडीपी में क्षेत्र का योगदान बढ़ेगा, रोजगार सृजन होगा : फिक्की

 उच्च न्यायालय ने रिलायंस के साथ समझौते पर एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली फ्यूचर समूह की याचिका पर अमेजन को नोटिस जारी किया।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़