फ्यूचर समूह के किशोर बियानी और अन्य की संपत्तियां कुर्क के आदेश पर दिल्ली HC ने लगाई रोक
प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क । Mar 22 2021 1:16PM
उच्च न्यायालय ने रिलायंस के साथ समझौते पर एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली फ्यूचर समूह की याचिका पर अमेजन को नोटिस जारी किया।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने फ्यूचर समूह के सीईओ किशोर बियानी, अन्य की संपत्तियों की कुर्की के एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगाई।उच्च न्यायालय ने एकल न्यायाधीश के उस आदेश पर भी रोक लगाई जिसमें उन्होंने फ्यूचर रिटेल समूह को कारोबार बेचने की खातिर रिलायंस रिटेल के साथ24,713 करोड़ रूपये के समझौते पर आगे बढ़ने से रोक दिया था।
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उच्च न्यायालय ने रिलायंस के साथ समझौते पर एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली फ्यूचर समूह की याचिका पर अमेजन को नोटिस जारी किया।
डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।
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