Budget 2024: निर्मला सीतारमण ने बजट में घोषित किए हैं ये TDS बदलाव, सीधा डालेंगे आम जनता पर असर
अधिनियम की धारा 192 वेतन आय पर स्रोत पर कर कटौती का प्रावधान करती है। निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि मौजूदा प्रावधानों में संशोधन करके सभी भुगतान किए गए टीसीएस और अन्य सभी धाराओं के तहत काटे गए टीडीएस को वेतन आय पर काटे गए टीडीएस के लिए भी माना जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया है। इस बजट में निर्मला सीतारमण ने टीडीएस ढांचे में बदलाव की भी घोषणा की है। इसका सीधा असर वेतनभोगी यानी सैलरिड लोगों पर होने वाला है।
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि इन बदलावों से आय पर प्रभाव पड़ेगा और कर प्रक्रिया सरल होगी। उन्होंने आगे कहा, "वित्त विधेयक में दान के लिए कर व्यवस्था, टीडीएस दर संरचना, पुनर्मूल्यांकन और खोज प्रावधानों तथा पूंजीगत लाभ कराधान को सरल बनाकर इसकी शुरुआत की जा रही है।"
वेतनभोगी व्यक्ति एकत्रित टीसीएस के लिए क्रेडिट का दावा कर सकते हैं
अधिनियम की धारा 192 वेतन आय पर स्रोत पर कर कटौती का प्रावधान करती है। निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि मौजूदा प्रावधानों में संशोधन करके सभी भुगतान किए गए टीसीएस और अन्य सभी धाराओं के तहत काटे गए टीडीएस को वेतन आय पर काटे गए टीडीएस के लिए भी माना जाएगा। इससे 1 अक्टूबर 2024 से वेतनभोगी कर्मचारियों के हाथ में अधिक पैसा आएगा, जब ये संशोधन प्रभावी होंगे।
अब तक कृषि भूमि के अलावा अन्य अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री मूल्य के भुगतान पर कर की कटौती की सुविधा थी। यह नियम कई क्रेताओं या विक्रेताओं के मामले में अस्पष्ट है, जहां अचल संपत्ति का विक्रय मूल्य या स्टाम्प शुल्क मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक है। इस वित्त विधेयक में स्पष्ट किया गया है कि छूट केवल तभी दी जाएगी जब कुल बिक्री मूल्य 50 लाख रुपये से कम हो तथा एक से अधिक विक्रेता या क्रेता हों।
किराए पर कम टीडीएस
कोई व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार यदि एक माह या उसके किसी भाग के लिए 50,000 रुपये से अधिक किराया देता है, तो उसे 5 प्रतिशत की राशि के बराबर टीडीएस काटना आवश्यक है। वित्त विधेयक में टीडीएस की लागू दर को 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है।
नाबालिग के टीसीएस का दावा माता-पिता द्वारा किया जा सकता है
नाबालिग के नाम पर एकत्रित टीसीएस का दावा केवल नाबालिग के नाम पर ही किया जा सकता है, लेकिन बजट में नाबालिग के नाम पर टीसीएस क्रेडिट को माता-पिता की कर देयता के साथ समायोजित करने का प्रावधान किया गया है, जो केवल तभी किया जा सकता है जब नाबालिग की आय माता-पिता के हाथों में जोड़ दी जाए।
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