बैंक धोखाधड़ीः ED ने शिमला की कंपनी की 1.08 करोड़ की संपत्ति कुर्क की
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि उसने शिमला की एक कंपनी एवं उसके प्रवर्तकों की 1.08 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली है। एजेंसी ने बैंक धोखाधड़ी एवं धनशोधन से जुड़े एक मामले की जांच के सिलसिले में यह कार्रवाई की है।
नयी दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि उसने शिमला की एक कंपनी एवं उसके प्रवर्तकों की 1.08 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली है। एजेंसी ने बैंक धोखाधड़ी एवं धनशोधन से जुड़े एक मामले की जांच के सिलसिले में यह कार्रवाई की है।
Enforcement Directorate (ED) attaches 2 plots of M/s Zoya Resorts & Hotel at Mohal Sadhora village in Shimla & 1 flat of Lal Chand Shyam situated at Royal Oaks Apartment, Mauja Kaithu, Shimla under Prevention of Money-Laundering Act (PMLA), in a bank-fraud case. #HimachalPradesh pic.twitter.com/XKcqOuXPx7
— ANI (@ANI) August 31, 2019
ईडी ने कहा है कि धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जोया रिजॉर्ट्स एंड होटल के खिलाफ संपत्ति कुर्क किये जाने से जुड़े अस्थायी आदेश दिये गए हैं। एजेंसी ने बयान में कहा है कि कुर्क की गयी संपत्तियों का कुल मूल्य 1.08 करोड़ रुपये से अधिक है।
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प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि जांच के दौरान पाया गया कि शिमला के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से कंपनी को डेढ़ करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया था। इसमें से 1.25 करोड़ रुपये का ऋण शर्तों की अवहेलना में कंपनी के चालू खाता में हस्तांतरित कर दिया गया। एजेंसी ने कहा कि अभी मामले की जांच चल रही है।
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