बैंकों में लावारिस पड़े हैं 48 हजार करोड़, देश के इन आठ राज्यों में बिना दावे वाली रकम सबसे ज्यादा
आरबीआई के अधिकारी ने बताया कि अनक्लेम्ड राशि सबसे ज्यादा तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, कर्नाटक, बिहार और तेलंगाना/आंध्र प्रदेश के बैंकों में जमा है। बैंकों ने कई जागरुकता अभियान चलाए लेकिन उसके बावजूद बिना दावे वाली राशि लगातार बढ़ती जा रही है।
रिजर्व बैंक की सालाना रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि वित्त वर्ष 2021-22 में बैंकों में बिना दावे वाली राशि बढ़कर 48,262 करोड़ रुपये हो गई है। पिछले साल यह राशि 39,264 करोड़ रुपये थी। आपको हैरानी होगी लेकिन भारतीय बैंकों में बिना दावे वाली राशि की रकम हर साल बढ़ती ही जा रही है जिसको देखते हुए आरबीआई ने अब इन राशियों के दावेदारों को ढूंढने के लिए अभियान चलाने का फैसला किया है। आरबीआई ने 8 राज्यों पर अपना फोकस रखेगी और पता लगाएगी की कौन से राज्य में सबसे ज्यादा रकम जमा है। आरबीआई के अनुसार, अगर कोई उपभोक्ता अपने खाते में जमा राशि का लेनदेन 10 सालों तक नहीं करता है तो वो राशि अनक्लेम्ड डिक्लेयर हो जाती है। ऐसे अकाउंट को निष्क्रिय कर दिया जाता है। अनक्लेम्ड राशि को रिजर्व बैंक डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में जमा कर देते है।
कौन से राज्य में सबसे ज्यादा रकम जमा
एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, आरबीआई के अधिकारी ने बताया कि अनक्लेम्ड राशि सबसे ज्यादा तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, कर्नाटक, बिहार और तेलंगाना/आंध्र प्रदेश के बैंकों में जमा है। बैंकों ने कई जागरुकता अभियान चलाए लेकिन उसके बावजूद बिना दावे वाली राशि लगातार बढ़ती जा रही है। अब सवाल यह है कि आखिर बिना दावे वाली राशि इतनी बढ़ क्यों रही है? बता दें कि बहुत लंबे समय से उपभोक्ता के खाते निष्क्रिय पड़े हुए हैं। हर साल ऐसे खातों में से पैसा डेफ में चला जाता है। डेफ का मतलब है कि उपभोक्ता के बैंकों में जो पैसा 10 साल से बिना दावे के पड़ा हुआ है वो इस डेफ फंड में चला जाता है। लेकिन अगर कोई 10 साल बाद भी अपने पैसे को लेकर क्लेम करता है तो वो रकम उसे वापस कर दिया जाता है। अकाउंट निष्क्रिय होने के कई कारण हो सकते है, जैसे अकाउंट होल्डर की मौत हो जाना, परिवार वालों को मृतक के अकाउंट की जानकारी न होना और गलत पता या फिर खाते में नॉमिनी का नाम दर्ज न होना।
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अनक्लेम्ड अकाउंट को लेकर कैसे हासिल करे जानकारी
बता दें कि अगर कोई अनक्लेम्ड अकाउंट की राशि डेफ में चली जाती हो और इसे वापस क्लेम करना चाहते है तो इसके लिए उपभोक्ता को बैंक से संपर्क करना होगा।अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स के बारे में जानकारी आमतौर पर बैंक वेबसाइट्स पर ही मिल जाती है। आपके पास अकाउंट होल्डर के पैन कार्ड, जन्मतिथि, नाम और पता होना चाहिए जिससे आप बड़ी आसानी से अनक्लेम्ड राशि की जानकारी हासिल कर सकते है।
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