ज़ी एंटरटेनमेंट कंगना रनौत की ‘इमरजेंसी’ के लिए सेंसर सर्टिफिकेट के वास्ते अदालत पहुंचा

 Kangana Ranaut
ANI

उच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिका में दावा किया गया है कि सीबीएफसी ने ‘‘गैर कानूनी और मनमाने ढंग से’’ प्रमाणन रोका है। एक वकील के अनुसार याचिका में दावा किया गया है कि सेंसर बोर्ड प्रमाणपत्र जारी नहीं कर रहा है।

ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज ने बंबई उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को कंगना रनौत निर्देशित फिल्म ‘इमरजेंसी’ के लिए प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है।

उच्च न्यायालय आज इस मामले में सुनवाई करेगा। ज़ी एंटरटेनमेंट ने फिल्म का निर्माण किया है। कंगना रनौत निर्देशत यह फिल्म छह सितंबर को रिलीज होनी है। यह फिल्म विवादों में फंस गई है क्योंकि शिरोमणि अकाली दल सहित सिख संगठनों का आरोप है कि इसमें सिख समुदाय को तथा ऐतिहासिक तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया गया है। 

उच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिका में दावा किया गया है कि सीबीएफसी ने ‘‘गैर कानूनी और मनमाने ढंग से’’ प्रमाणन रोका है। एक वकील के अनुसार याचिका में दावा किया गया है कि सेंसर बोर्ड प्रमाणपत्र जारी नहीं कर रहा है।

याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति बी पी कोलाबावाला और न्यायमूर्ति फिरदौस पूनीवाला की खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पीठ ने बुधवार को इस पर सुनवाई करने पर सहमति जताई। फिल्म में कंगना ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई है।

अपनी फिल्म ‘इमरजेंसी’ को सीबीएफसी से प्रमाणपत्र नहीं मिलने और छह सितंबर को प्रस्तावित इसका प्रदर्शन अधर में लटकने के बीच रनौत ने सोमवार को कहा कि यह बहुत निराशाजनक और अन्यायपूर्ण है कि सेंसरशिप केवल उनकी फिल्म के लिए है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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