अदालत ने सलमान खान को जारी सम्मन पर रोक की अवधि 13 जून तक के लिए बढ़ाई

Salman Khan
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बंबई उच्च न्यायालय ने, 2019 में एक पत्रकार के साथ कथित तौर पर किये गए दुर्व्यवहार के संबंध में एक निचली अदालत द्वारा अभिनेता सलमान खान को जारी सम्मन पर लगाई गई रोक की मियाद बृहस्पतिवार को 13 जून तक के लिए बढ़ा दी।

मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने, 2019 में एक पत्रकार के साथ कथित तौर पर किये गए दुर्व्यवहार के संबंध में एक निचली अदालत द्वारा अभिनेता सलमान खान को जारी सम्मन पर लगाई गई रोक की मियाद बृहस्पतिवार को 13 जून तक के लिए बढ़ा दी। इस साल मार्च में एक मजिस्ट्रेट अदालत ने खान और उनके अंगरक्षक नवाज शेख को सम्मन जारी किये थे और पांच अप्रैल को पेश होने का निर्देश दिया था। पत्रकार अशोक पांडेय की ओर से इन दोनों के विरुद्ध दर्ज कराई गई शिकायत परयह आदेश जारी किया गया था।

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पांडेय ने आरोप लगाया था कि खान और शेख ने उन्हें धमकाया और उन पर हमला किया। खान ने पिछले महीने इन सम्मन को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था।

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उच्च न्यायालय ने पांच अप्रैल को जारी आदेश में सम्मन पर पांच मई तक के लिए रोक लगा दी थी। बाद में खान के अंगरक्षक शेख ने भी सम्मन को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी। बृहस्पतिवार को दोनों याचिकाओं पर न्यायमूर्ति एन. जे. इनामदार की एकल पीठ ने सुनवाई की। अदालत ने खान और उनके अंगरक्षक के विरुद्ध सम्मन पर रोक की अवधि 13 जून तक के लिए बढ़ा दी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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