By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Feb 26, 2021
सिद्दीकी ने अदालत से कहा कि मजिस्ट्रेट को ‘‘जल्दबाजी’’ में प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए गए थे और इसमें ‘‘दिमाग नहीं लगाया गया।’’ उन्होंने कहा, ‘‘किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष इस तरह की शिकायत दर्ज करने से पहले कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।’’ सिद्दीकी ने कहा कि कानून के मुताबिक, किसी शिकायत को पहले संबंधित थाने के वरिष्ठ निरीक्षक के पास भेजा जाता है। अगर दो हफ्ते के अंदर कोई जवाब नहीं मिलता है तो एक पत्र क्षेत्र के पुलिस उपायुक्त के पास भेजा जाता है और फिर मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।’’
पीठ ने कहा कि वह जांच के लिए दस्तावेजों को मजिस्ट्रेट की अदालत से मंगाएगी। अदालत ने निर्देश दिया, ‘‘इसलिए इस मामले में हम बांद्रा के मजिस्ट्रेट की अदालत से संबंधित दस्तावेज मंगवाना उपयुक्त समझते हैं।’’ इसके बाद अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 22 मार्च तय कर दी।