By रेनू तिवारी | Jul 10, 2024
संदेशखली में सीबीआई की बिना अनुमति के जांच करने के मामले में बंगाल को सुप्रीम कोर्ट से जीत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि संदेशखली मामले में सीबीआई द्वारा बिना पूर्व सहमति के केस दर्ज करने को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका वैध है। जस्टिस बीआर गवई और संदीप मेहता की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने याचिका की स्वीकार्यता पर केंद्र की प्रारंभिक आपत्तियों और इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि बंगाल ने तथ्यों को छिपाया है।
कोर्ट ने कहा कि चूंकि पश्चिम बंगाल ने 2018 में सीबीआई से सामान्य सहमति वापस ले ली थी, इसलिए एजेंसी राज्य के भीतर अपराधों के संबंध में एफआईआर दर्ज करना जारी नहीं रख सकती थी।
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, अपनी याचिका में बंगाल ने यह भी कहा कि सीबीआई केंद्र के अधीन काम कर रही है।