Yes Milord! नरोदा गाम केस में बरी हुए सभी आरोपी, गोधरा के आठ दोषियों को राहत, जानें इस हफ्ते कोर्ट में क्या कुछ हुआ

By अभिनय आकाश | Apr 21, 2023

सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक के वीकली राउंड अप में इस सप्ताह कानूनी खबरों के लिहाज से काफी गहमा-गहमी वाला है। जहां एक साबरमती एक्सप्रेस में आग लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 8 दोषियों को जमानत दे दी। वहीं नरोदा गाम हिंसा मामले में माया कोडनानी- बाबू बजरंगी समेत 67 आरोपी को अहमादाबाद के विशेष अदालत ने बरी कर दिया। मथुरा शाही ईदगाह-कृष्ण जन्मभूमि मामले में जिरह पूरी हो गई। राहुल गांधी की आपराधिक मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। ऐसे में आज आपको सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक इस सप्ताह यानी 17 अप्रैल से 21 अप्रैल 2023 तक क्या कुछ हुआ। कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट और टिप्पणियों का विकली राउंड अप आपके सामने लेकर आए हैं। कुल मिलाकर कहें तो आपको इस सप्ताह होने वाले भारत के विभिन्न न्यायालयों की मुख्य खबरों के बारे में बताएंगे।

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 उम्र कैद की सजा पाए 8 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गोधरा ट्रेन कोच जलाने के मामले में आठ आरोपियों को जमानत दे दी है। उम्रकैद की सजा काट रहे लोगों को कोर्ट से राहत मिली है। ये सभी दोषी 17 से 20 साल की सजा काट चुके हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने चार दोषियों को फिलहाल जमानत देने से इनकार कर दिया। इनको निचली अदालत ने फांसी की सजा दी थी। लेकिन बाद में हाई कोर्ट ने इसे उम्रकैद में बदल दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत की शर्तें पूरी कर बाकी लोगों को जमानत पर रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट से जमानत पाने वाले सभी दोषी आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। दोषियों के वकील संजय हेगड़े ने ईद को देखते हुए इ सबको जमानत पर रिहा करने की अपील की। गौरतलब है कि ये सभी गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस की बोगी में आग लगाने और पथराव के मामले में सजा काट रहे हैं।

मथुरा शाही ईदगाह-कृष्ण जन्मभूमि मामले में जिरह पूरी

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि विवाद में फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में कोर्ट 24 अप्रैल को फैसला सुनाएगा। शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट की प्रबंध समिचि और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड मथुरा मामले को श्रीकृष्ण विराजमान की ओर से बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद नमाजियों के लिए वजू और टॉयलेट की व्यवस्था कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने बैठक की। 

SC ने कहा, हड़ताल पर नहीं जा सकते वकील

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वकील हड़ताल पर नहीं जा सकते या काम बंद नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के सभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुवाई में राज्य स्तर पर शिकायत निवारण कमिटी बनाने का भी निर्देश दिया है। वकील यहां अपनी शिकायत लेकर जा सकते हैं।

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राहुल गांधी को कोर्ट से झटका, सज़ा पर रोक नहीं लग सकी

गुजरात के सूरत के सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी की आपराधिक मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मामले में निचली अदालत से दोषी ठहराए जाने, और दो साल कैद की सजा सुनाए जाने पर राहुल को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। अदालत ने कहा कि राहुल को अपने शब्दों को लेकर अधिक सावधान रहना चाहिए। जब उन्होंने बयान दिया था तब वे सांसद और देश की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष थे।

2002 के नरोदा केस में कोडनानी, बजरंगी समेत 67 आरोपी बरी

गुजरात की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को 2002 के नरोदा गाम दंगों के मामले में बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री माया कोडनानी, विश्व हिंदू परिषद के नेता जयदीप पटेल और बजरंग दल के पूर्व नेता बाबू बजरंगी सहित सभी 67 आरोपियों को बरी कर दिया। इस दंगे में 11 लोग मारे गए थे। अहमदाबाद स्थित एसआईटी मामलों के स्पेशल जज एसके बक्सी की अदालत ने गोधरा मामले के बाद हुए इन दंगों के केस में सभी आरोपियों को बरी कर दिया।

समलैंगिक शादियों पर सुनवाई

समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता देने की गुहार वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत समलैंगिकता के मामले में पहले से ही मध्यम स्टेज में पहुंच गया है। यहां समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम समलैंगिकता को अब सिर्फ शारीरिक संबंध के तौर पर नहीं देखते बल्कि उससे आगे बढ़कर यह भावनात्मक मिलन की तरह है। बता दें कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 18 अप्रैल से सुनवाई शुरू कर दी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ इन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। 

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