By अंकित सिंह | Aug 12, 2021
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु अधिकारी से मिली हार को चुनौती देने वाले ममता बनर्जी की याचिका को कलकत्ता हाईकोर्ट ने 15 नवंबर तक टाल दिया है। इसके साथ ही नंदीग्राम को लेकर ममता बनर्जी का इंतजार और बढ़ गया है। सुनवाई टलने के साथ ही यह भी तय हो गया कि अब विधायक बनने के लिए ममता बनर्जी को किसी और सीट से चुनाव जीतना होगा। तृणमूल कांग्रेस की ओर से इस बात की अपील बार-बार की जा रही है कि खाली हुई सीटों पर उपचुनाव जल्द कराया जाए। ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 5 नवंबर से पहले विधानसभा का सदस्य बनना होगा। टीएमसी को इस बात का डर है कि अगर कोरोना वायरस की वजह से उपचुनाव नहीं होते हैं तो ममता बनर्जी को इस्तीफा देना पड़ेगा।
अदालत ने निर्वाचन आयोग को नंदीग्राम में चुनाव संबंधी सभी रिकॉर्ड एवं उपकरण संरक्षित रखने का निर्देश दिया। इससे पहले, न्यायमूर्ति कौशिक चंदा ने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख की याचिका पर सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया था, जिसके बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने इस मामले को न्यायमूर्ति सरकार की पीठ के पास भेज दिया था। निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित परिणाम के अनुसार अधिकारी ने बनर्जी को 1,956 मतों के अंतर से हराया था।