हाई कोर्ट ने तबलीगी जमात के लापता सदस्यों जल्द खोजने का दिया आदेश

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Apr 10, 2020

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सरकार को तबलीगी जमात के 52 लापता सदस्यों की खोज के लिए सघन जांच अभियान चलाने के लिए कहा है। कोरोना संक्रमण के कारण जारी लॉकडाउन के बीच छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में गुरुवार को सुनवाई शुरु हुई। उच्च न्यायालय में पहली बार वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग से सुनवाई की गई।

इसे भी पढ़ें: तमिलनाडु में कोरोना के 96 और मामले आए, कुल 834 मामले

महाधिवक्ता कार्यालय से प्रेषित अधिकृत जानकारी के अनुसार उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा और न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी की खंडपीठ ने उन पांच मामलों की सुनवाई की जो जनहित याचिका के रुप में प्रस्तुत किए गए थे। सभी मामले कोरोना वायरस से संबंधित हैं। राज्य की ओर से महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने सहयोगी चंद्रेश श्रीवास्तव और हरप्रीत अहलूवालिया के साथ तथा याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने अपने-अपने निवास से इन प्रकरणों पर पक्ष प्रस्तुत किया। पीठ ने वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग से मामले की सुनवाई की। पांच जनहित याचिकाओं में लॉकडॉउन की वजह, नागरिक अधिकार और संक्रमण से सुरक्षा व्यवस्था के मामले शामिल थे।

इसे भी पढ़ें: उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमण के 49 नये मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 410 हुई

उच्च न्यायालय को राज्य की ओर से जानकारी दी गई कि नागरिकों को खाद्यान्न मुहैया कराया जा रहा है। जिन्हें राशन कार्ड नहीं मिले हैं, उन्हें भी राशन दिया जा रहा है। नागरिकों को लगातार सुरक्षा के लिए मास्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लॉकडाउन में शराब दुकानें बंद रहे, इसके लिए दायर याचिका के जवाब में उच्च न्यायालय ने 13 अप्रैल को राज्य से स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। एक जनहित याचिका बिलासपुर में पुलिस द्वारा मारपीट को लेकर दायर की गई थी जिस पर राज्य ने जवाब में स्पष्ट किया है कि इस मामले में पीड़ित ने कोई शिकायत नहीं की है, लेकिन पुलिस अधीक्षक ने आरोपी बताए अधिकारी को लाइन हाजिर कर विभागीय जांच शुरु कर दी है।

इसे भी पढ़ें: कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र में राजनीति तेज, मंत्री के बंगले पर इंजीनियर की पिटाई के मामले ने पकड़ा तूल

जानकारी के अनुसार एक अन्य याचिका तबलीगी जमात को लेकर थी जिसमें कहा गया है कि नई दिल्ली स्थित निज़ामुद्दीन स्थित मरकज से तबलीगी जमात के 159 सदस्य छत्तीसगढ़ आए थे जबकि 107 लोगों के ही जांच सैंपल भेजे गए जिनमें से 23 की जांच रिपोर्ट आनी बाकी है। याचिका में कहा गया है कि जमात के 52 व्यक्तियों की अभी तक खोजबीन नहीं की गई है। इस पर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि तबलीगी जमात के 52 लापता सदस्यों की खोजबीन के लिए सघन जांच अभियान चलाया जाए। न्यायालय ने इसके साथ ही उन 23 व्यक्तियों की मेडिकल जांच की स्थिति रिपोर्ट मांगी जिनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। न्यायालय ने बाकी मामलों की सुनवाई के लिए आगामी 27 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है।

प्रमुख खबरें

मौका मौका हर बार धोखा... Delhi में AAP और BJP के खिलाफ कांग्रेस ने जारी किया आरोप पत्र

Atal Bihari Vajpayees 100th Birth Anniversary: राष्ट्र निर्माण के ‘अटल’ आदर्श की शताब्दी

Giani Zail Singh Death Anniversary: देश के पहले सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के कार्यकाल में किया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार

AAP का क्रिसमस सरप्राइज, सेंटा अवतार में नजर आए केजरीवाल, Video वायरल