बिमल गुरूंग के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट चाहती है सीबीआई

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jul 24, 2017

कोलकाता। सीबीआई ने मदन तमांग की हत्या मामले में आज शहर की एक अदालत में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (जीजेएम), उनकी पत्नी आशा और 20 अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का अनुरोध किया। सीबीआई के वकील ने शहर के सत्र अदालत के मुख्य न्यायाधीश कुन्दन कुमार कुमई से मामले में सुनवाई से अनुपस्थित रहने वाले 22 आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग की।

 

सीबीआई ने दार्जिलिंग में 2011 में ऑल इंडिया गोरखा लीग के नेता मदन तमांग की हत्या मामले में 48 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का अनुरोध किया है। इन आरोपियों में से 26 आरोपी अदालत में पेश नहीं हुये। कलकता उच्च न्यायालय ने 19 जुलाई को उन सभी आरोपियों को सत्र न्यायाधीश की अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था जिनके खिलाफ सीबीआई आरोप तय करना चाहती थी। इस मामले की सुनवाई के लिए आज की तारीख तय की गयी थी।

 

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश निशिता म्हात्रे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने निचली अदालत को इस मामले की प्रतिदिन सुनवाई करने का निर्देश दिया था और 17 अगस्त तक आरोप तय करने की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था। अदालत में आज उपस्थित 26 आरोपियों में जीजेएम के पूर्व विधायक हरका बहादुर छेत्री, कैप्टन रमेश अलै और रोबिन सुब्बा शामिल हैं। उपस्थित नहीं होने वाले में बिमल गुरूंग, जीजेएम के वरिष्ठ नेता आशा गुरूंग, रोशन गिरी, बिनय तमांग और देवेन्द्र शर्मा शामिल थे।

 

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