आखिर क्या है अनुच्छेद-239 और 239AA, दिल्ली सरकार की संवैधानिक शक्तियों को बदला जा सकता है, SC ने मामले को संविधान पीठ को क्यों भेजा?
अध्यादेश की धारा 3ए में कहा गया है कि किसी भी न्यायालय के किसी भी फैसले, आदेश या डिक्री में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, एनसीटीडी की विधान सभा के पास संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 41 के संबंध में कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं होगी।
सेवाओं पर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार की चुनौती को संविधान पीठ के पास भेजते हुए सुप्रीम कोर्ट की 3-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 239AA(7) के तहत संसद की शक्तियों की रूपरेखा पर किसी भी तरह से विचार नहीं किया गया। अनुच्छेद 239एए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से संबंधित संवैधानिक प्रावधान है। विचाराधीन अध्यादेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023, सेवाओं के विषय पर एनसीटीडी की शक्ति को छीन लेता है। अध्यादेश की धारा 3ए में कहा गया है कि किसी भी न्यायालय के किसी भी फैसले, आदेश या डिक्री में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, एनसीटीडी की विधान सभा के पास संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 41 के संबंध में कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं होगी।
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बता दें कि मई के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 239एए पर भी बहुत कुछ साफ कर दिया था। दिल्ली सरकार और केंद्र अपने-अपने तरह से व्याख्या करते थे और मतभेद बरकरार रहता था। इसी आर्टिकल 239 में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकार है और दिल्ली केलिए एए विशेष रूप से जोड़ा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि आर्टिकल 239एए में दिल्ली विधानसभा को कई अधिकार दिए गए हैं। लेकिन केंद्र के साथ शक्तियों के संतुलन की बात भी कही गई। लेकिन 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले के बाद अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट ने सिविल सर्विस अथॉरिटी बनाने का फैसला ले लिया।
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अनुच्छेद 239AA विशेष रूप से एनसीटीडी की शक्तियों से राज्य सूची की केवल तीन प्रविष्टियों को बाहर करता है। क्रमशः पुलिस, कानून और व्यवस्था और भूमि से संबंधित प्रविष्टियाँ 1, 2 और 18। चूंकि अध्यादेश अपनी धारा 3ए के आधार पर सेवाओं को भी एनसीटीडी के दायरे से बाहर रखता है, इसलिए 3-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि वास्तव में धारा 3ए अनुच्छेद 239-एए में संशोधन करती है। हालाँकि, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 239AA(7)(a) संसद को एनसीटीडी के लिए किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 239-एए(7)(ए) संसद को अनुच्छेद 239-एए के प्रावधानों को "प्रभावी बनाने, या पूरक बनाने" और इससे जुड़े सभी मामलों के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 239-एए(7)(बी) में कहा गया है कि ऐसे कानून को संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा, भले ही कानून संविधान में संशोधन करता हो या संविधान में संशोधन का प्रभाव रखता हो।
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दिल्ली सरकार ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 239एए(7)(ए) के तहत शक्ति का उपयोग एनसीटीडी की संवैधानिक शक्तियों को कमजोर करने के लिए नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर, भारत संघ ने तर्क दिया कि संसद के पास अनुच्छेद 239एए के अनुसार एनसीटीडी के संबंध में सेवाओं के विषय पर कानून बनाने की शक्ति है। 3-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि "सेवाओं" पर संसद की शक्ति विवाद में नहीं है। मुद्दा यह है कि क्या सत्ता का ऐसा प्रयोग वैध है।
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