MP पंचायत चुनाव के नामांकन की प्रकिया शुरू, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई आज

Panchyat election in mp
सुयश भट्ट । Dec 13 2021 12:12PM

कांग्रेस ने कहा है कि चुनाव के नोटिफिकेशन में साल 2014 के चुनाव वाली आरक्षण व्यवस्था लागू की गई है जो पंचायत राज अधिनियम के विरुद्ध है। क्योंकि नियमों में स्पष्ट प्रावधान है कि पांच साल में रोटेशन के आधार पर आरक्षण होगा।

भोपाल। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर आज यानि सोमवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। पहले और दूसरे चरण का नामांकन भरा जाएगा। 20 दिसंबर तक नामंकन की प्रक्रिया चलेगी और 23 दिसंबर तक नाम वापसी और इसी दिन चुनाव चिन्हों का आवंटन होगा।

दरअसल पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए 3 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। सोमवार से शुरू होने वाली नामांकन की प्रक्रिया में पहले और दूसरे चरण के लिए नामांकन होंगे। जबकि तीसरे चरण के लिए 30 दिसंबर से नामांकन जमा हो सकेंगे। 

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वहीं 52 जिलों में 859 जिला पंचायत सदस्य, 313 जनपदों के 6,727 जनपद पंचायत सदस्य, 22 हजार 581 सरपंच, 3 लाख 62 हजार 754 पंचों का चुनाव होगा। 114 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल मार्च 2022 के बाद पूरा होगा, इस वजह से उनके चुनाव बाद में किए जाएंगे।

आपको बता दें कि मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज यानी सोमवार को अहम सुनवाई होगी। कांग्रेस नेता सैयद जाफर और जया ठाकुर की ओर से SC में रिट पिटीशन दायर की गई है। आरक्षण और परिसीमन को लेकर याचिका दायर की गई है। पंचायत चुनाव में रोटेशन की प्रकिया को फॉलो करने की मांग की गई है।  

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण बढ़ाए जाने के खिलाफ दायर याचिका के साथ ही मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में आरक्षण संबंधी रोटेशन का पालन ना करने वाली याचिका की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका कांग्रेस नेता सैयद जफर और जया ठाकुर ने लगाई है।

हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के वकील व राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कहा था कि हम हाईकोर्ट के इस फैसले को सर्वोच्च अदालत में चुनौती देंगे। कांग्रेस ने कहा है कि चुनाव के नोटिफिकेशन में साल 2014 के चुनाव वाली आरक्षण व्यवस्था लागू की गई है जो पंचायत राज अधिनियम के विरुद्ध है। क्योंकि नियमों में स्पष्ट प्रावधान है कि पांच साल में रोटेशन के आधार पर आरक्षण होगा।

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