एमबीबीएस दाखिलों में स्थानीय आरक्षण से संबंधित तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक

supreme court
ANI

तेलंगाना की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत को आश्वासन दिया कि उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने वाले 135 छात्रों को अपवाद स्वरूप एक बार छूट दी जाएगी।

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को तेलंगाना उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें कहा गया था कि स्थायी निवासियों या राज्य के मूल निवासियों को केवल इसलिए राज्य के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि वे तेलंगाना के बाहर अध्ययन या निवास करते हैं।

प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने राज्य सरकार की अपील पर नोटिस जारी किया और उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए याचिकाकर्ता कल्लूरी नागा नरसिम्हा अभिराम से जवाब मांगा।

हालांकि, राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत के समक्ष उन याचिकाकर्ताओं कोएक बार छूट देने पर सहमति व्यक्त की, जिन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया था। तेलंगाना की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत को आश्वासन दिया कि उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने वाले 135 छात्रों को अपवाद स्वरूप एक बार छूट दी जाएगी।

पीठ ने कहा, अगली सुनवाई तक, तेलंगाना सरकार द्वारा दिए गए उपरोक्त बयान पर पूर्वाग्रह के बिना, उच्च न्यायालय के पांच सितंबर, 2024 के आदेश पर रोक रहेगी। शीर्ष अदालत उच्च न्यायालय के पांच सितंबर के आदेश को चुनौती देने वाली तेलंगाना सरकारी की अपील पर सुनवाई कर रही थी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़